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टाण्डा: 2009 के बहुचर्चित छात्रा अपहरण कांड के आरोपियों को अदालत ने किया बाइज़्ज़त बरी

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विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद शाद व रईस अहमद की मेहनत लाई रंग -बधाइयों का दौर जारी

अम्बेडकरनगर: औद्योगिक बुनकर नगरी टाण्डा के बहुचर्चित छात्रा अपहरण कांड के आरोपी नवीन माली, इरफान व उबैदुर्रहमान को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है जबकि मो.साबिर पूर्व में ही दोषमुक्त साबित हो चुके हैं।

जनपद न्यायालय सत्र न्यायाधीश (पास्को-प्रथम) सुशील कुमार चतुर्थ ने 2009 के बहुचर्चित कक्षा 08 की छात्रा के जबरन अपहरण कांड मामले के सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
बताते चलेंकि टाण्डा कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 739/09 पर आईपीसी की धारा 363, 366 व 376 के तहत साबिर पुत्र मो.अशफाक निवासी छज्जापुर दर्ज किया गया था लेकिन बालिका के बयान के आधार पर नवीन गुप्ता निवासी सहादतगंज लखनऊ, इरफान पुत्र जियउल्लाह निवासी छज्जापुर व उबैदुर्रहमान पुत्र मेराज़ अहमद निवासी छज्जापुर को भी आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि उक्त चारों लोगों द्वारा कक्षा 08 की नाबालिग छात्रा को 02 जुलाई 2009 को ज़बरन एक कार में बेहोश कर अपहरण कर लिया गया था और उसे बंधक बना कर उत्पीड़न किया था। उक्त प्रकरण में इरफान पठान व उबैदुर्रहमान का नाम आने से काफी चर्चा रही।
मुकदमा परीक्षण के दौरान छात्रा ने ज़बरन दबाव में मुकदमा दर्ज कराने एवं विवेचक द्वारा बिना बयान के एक लिखित पत्र पर हस्ताक्षर कराने की बात कही गई तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष भी लोगों के कहने पर गलत बयान कराया गया पाया गया। छात्रा का कहना था कि वी अपने रक रिश्तेदार के यहां बिना परिजनों को बताए गई हुई थी और अपहरण व उत्पीड़न की घटना पूरी तरह निराधार है।
मुकदमें में मो.साबिर के नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुनवाई की गई जहां उसे दोषमुक्त किया गया था जबकि सत्र न्यायालय में अन्य आरोपियों का मुकदमा अनवरत जारी रहा। 15 वर्ष बाद सत्र नयायाधीश (पास्को-प्रथम) द्वारा काफी लंबी सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर नवीन माली, इरफान व उबैदुर्रहमान को दोषमुक्त कर दिया है। उबैदुर्रहमान के अधिवक्ता मोहम्मद शाद व इरफान पठान के अधिवक्ता रईस अहमद थे। अधिवक्ताओं सहित बाइज़्ज़त बरी हुए सभी लोगों को बधाइयाँ मिलने का सिलसिला जारी है।

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