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जौनपुर-अकबरपुर एनएच चौड़ीकरण योजना में प्रतिकर का भुगतान पाने वाल भूस्वामियों को प्रशासन ने दी चेतावनी

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अम्बेडकरनगर: जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 ए (जौनपुर से अकबरपुर) चार लेन चौड़ीकरण एवं बाईपास की परियोजना संचालित है, जिसमें तहसील अकबरपुर में ग्राम अरियौना, सिझौलिया, गोविन्दपुर गनेशपुर, मिर्जापुर कोडरा, मिर्जापुर, कसेरूआ, सिझौली, लोरपुर ताजन, मुबारकपुर मरैला, चन्दनपुर, सिसानी अखईपुर, कजरी नन्दापुर, सैदपुर भितरी, इस्माइलपुर गंज, बेलउवा बरियारपुर (15 ग्राम) व तहसील जलालपुर के ग्राम पटोहा गानेपुर, खजुरी करौदी, हरिपालपुर, हाजीपुर, मालीपुर, ताहापुर, मंसूरपुर, टिकरी, रुकुनपुर, टिकमलपुर, बैरागल (11 ग्राम) कुल 26 प्रभावित ग्रामों का अभिनिर्णय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में निहित प्राविधानों के अनुसार घोषित किया गया है। घोषित अभिनिर्णय के सापेक्ष तहसील जलालपुर में 89.67 प्रतिशत व तहसील अकबरपुर में 83.99 प्रतिशत कुल 85.57 प्रतिशत का प्रतिकर भुगतान भूस्वामियों को किया जा चुका है। परियोजना में प्रभावित समस्त ग्रामों का कब्जा भूमि अध्याप्ति निकाय को दिया जा चुका है।


उक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ सक्षम प्राधिकारी एनएच 135 ए ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि परियोजना में प्रभावित जिन भूस्वामियों को भूमि/मकान, दूकान, वृक्ष आदि (परिसम्पत्तियों) का प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है, वह भूस्वामी प्रभावित भूमि/परिसम्पत्तियों से अपना कब्जा 10 दिवस के अन्दर हटा ले, प्रतिकर भुगतान प्राप्त भूस्वामी द्वारा यदि उक्त अवधि के अन्दर कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कब्जा हटा दिया जायेगा, कब्जा हटाते समय किसी प्रकार की होनी वाली क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित भूस्वामी की होगी।

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