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संरक्षित नीलगाय का अवैध शिकार, नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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अम्बेडकरनगर जनपद के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में संरक्षित वन्यजीव नीलगाय के अवैध शिकार का मामला सामने आया है। वन विभाग की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


जानकारी के अनुसार वन विभाग बसखारी रेंज आलापुर में तैनात वन दरोगा शितांशु स्वरूप श्रीवास्तव को 14 मार्च 2026 को सूचना मिली कि ग्राम सुलतानपुर टप्पा हवेली (कन्हेरिया घाट) के पास नदी किनारे एक नर नीलगाय मृत अवस्था में पाई गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया नीलगाय के गर्दन पर धारदार या नुकीले हथियार से काटे जाने के निशान पाए गए, जिससे उसकी मौत होने की आशंका जताई गई।
घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि गांव कन्हेरिया निवासी कुन्नमन पुत्र शोहरअली तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नीलगाय का शिकार किया गया है।
वन विभाग ने बताया कि नीलगाय एक संरक्षित वन्य जीव है और इसका शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इस मामले में वन विभाग की तहरीर पर राजेसुल्तानपुर पुलिस ने मुकदमा संख्या 46/26 दर्ज करते हुए आरोपी कुन्नमन व अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 50 व 51 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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