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मदरसा एक्ट को HC द्वारा असंवैधानिक करार देने पर SC ने लगाई रोक

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दिल्ली : यूपी मदरसा ऐक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है जिससे यूपी के 16 हज़ार मदरसों में अध्यनरत 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी।


सुप्रीमकोर्ट के मुख्य नयायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला व न्यायमूर्ति मकोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया है।

उक्त बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दिया है अर्थात ऐक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है और ये कहना सही नहीं कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है।
बताते चलेंकि हाईकोर्ट ने 2004 के ऐक्ट को असंवैधानिक करार दिया था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है तथा 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी।

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