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अधिग्रहण आदेश के पश्चात गाड़ी न देने पर दर्ज होगी एफआईआर : जिलाधिकारी

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अम्बेडकरनगर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के उपरांत निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने हेतु स्कूली वाहन, प्राइवेट बसों, हल्के वाहन व मिनी ट्रक की शत प्रतिशत उपलब्धता के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित किया गया।

निर्वाचन संबंधी अभी तक की तैयारियो के बारे में एआरटीओ द्वारा बिदुवार अवगत कराया गया कि 521 बसे, 868 हल्के वाहन, 50 मिनी ट्रक की निर्वाचन के दौरान आवश्यकता है। इसके लिए वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसकी तामिला भी कराई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वाहन स्वामियों को शत प्रतिशत तामीला कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अधिग्रहण आदेश के पश्चात गाड़ी न देने वाले वाहन स्वामियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में भी इसकी बैठक कर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए।जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों के फिटनेस न हुए हो अथवा आगामी कुछ दिनों में समाप्त हो रहे हो वे सभी लोग अपने वाहनों का फिटनेस व अन्य कमियों को दूर कर लें, जिससे 55 लोकसभा अंबेडकर नगर सामान्य निर्वाचन के तहत 25 मई 2024 के मतदान में अपना वाहन दिए गए समय में उपलब्ध करा सकें। बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, एआरटीओ, जिला सूचना अधिकारी तथा अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे।

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