तत्कालीन भीटी एसडीएम, महरुआ थानाध्यक्ष, जिला कारागार अधीक्षक व विपक्षी अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
सीजेएम सुधा यादव के आदेश से प्रशासनिक अमले में मचा हड़कम्प
अम्बेडकरनगर: सीजेएम सुधा यादव ने तत्कालीन भीटी एसडीएम, महरुआ थानाध्यक्ष, जिला कारागार अधीक्षक व अनिल कुमार के खिलाफ एक सप्ताह में मुकदमा दर्ज करने के लिए सीओ भीटी को आदेश जारी किया जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया है।
मुकदमा वादी शिव कुमारी निवासी अतरौरा थाना महरुआ ने सीजेएम न्यायालय में गोहार लगाते हुए बताया था कि उनके पुत्र अजय कुमार से गत 28 मार्च 2025 को अनिल कुमार पुत्र राम किशोर निवासी ग्राम महमदपुर चपरा, थाना महरूआ से रात्रि में कुछ बातों को लेकर मोबाइल से कहा-सुनी हुई थी, जिसकी रिकार्डिंग अनिल कुमार द्वारा वायरल की गयी। जिसके आधार पर महरूआ थाने की पुलिस 29 मार्च को समय लगभग 03 बजे दिन में वादी के लड़के अजय कुमार को पकड़कर थाने ले गये और उसी दिन न्यायालय उप जिलाधिकारी भीटी के समक्ष पेश किया जहां जमानतनामा दाखिल किया लेकिन जमानत ना देकर जेल भेज दिया। 30 मार्च को जेल प्रशासन द्वारा सूचना दी गई कि अजय कुमार की तबियत खराब हो गई है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।




