अम्बेडकरनगर: टांडा कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की जाने वाली प्रभावी पैरवी के कारण हत्याभियुक्त को 25 हज़ार अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
जिला न्यायालय ने हत्याभियुक्त गुड्डू पुत्र हेमंत पुत्र देव प्रभाकर मिश्रा निवासी परसावां कला कोतवाली टांडा को आजीवन कारावास की सज़ा के साथ कुल 25 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड दिया है। एडीजीसी सुभाष चन्द्र वर्मा, कोतवाली निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी व पैरोकार कांस्टेबल शैलेश मिश्रा की पुलिस कप्तान डॉ कौस्तुभ ने पीठ थपथपाते हुए कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कंवेक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के कारण हत्याभियुक्त को न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई है।