अम्बेडकरनगर: बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर संग्रह अनुसेवक (चपरासी) को टाण्डा उप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया है। बिना सूचना के अनुपस्थिति रहने वाले कर्मचारी पर निलंबन की कार्यवाही होने से हड़कम्प मच गया है।
टाण्डा एसडीएम मोहन लाल गुप्ता ने बताया कि शनिवार लगभग 01:30 बजे अजय कुमार तिवारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये। श्री तिवारी से जब इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं व्यक्तिगत कार्य से जिला मुख्यालय जा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि किसकी अनुमति लेकर जा रहे थे तो उनके द्वारा बताया गया कि संजय से बात करके जा रहा था। इससे स्पष्ट है कि अजय कुमार तिवारी बिना अवकाश प्रार्थना पत्र के कार्यालय से अनुपस्थित रहे तथा बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर गये। श्री तिवारी का उपरोक्त कृत्य उ०प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के सर्वथा विपरीत है एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। एसडीएम श्री मोहनलाल ने अजय कुमार तिवारी संग्रह अनुसेवक तहसील टाण्डा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये विभागीय कार्यवाही संस्थापित किया जाता है।
श्री मोहनलाल ने निलम्बन अवधि के दौरान अजय कुमार तिवारी संग्रह अनुसेवक को संग्रह अनुभाग कार्यालय तहसील टाण्डा से सम्बद्ध कर दिया तथा बताया कि निलम्बन अवधि के दौरान अजय कुमार तिवारी संग्रह अनुसेवक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 मूल नियम 52 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन दिया जाएगा।
बहरहाल बिना सक्षम अधिकारी की सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित होने वाले एसडीएम कार्यालय पर तैनात कर्मचारी पर एसडीएम ने निलंबन की कार्यवाही किया है जिससे हड़कंप मच गया।





