अम्बेडकरनगर: नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा परिक्षेत्र में स्थित कर्बला मैदान से टांडा तहसील व नगर पंचायत के संयुक्त अभियान में बुधवार को लगभग तीन दर्जन अस्थाई अतिक्रमण पर बुल्डोजर चला कर ध्वस्त कर दिया गया।
बताते चलेंकि ज़हीन अब्बास द्वारा गाटा संख्या 813 व 780 ख के सम्बंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गत 28 जनवरी 2025 को स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया था कि उक्त कब्रिस्तान के गाटा में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें एवं 06 माह के अंदर साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय लें। ज़हीन अब्बास ने बताया कि उक्त मामले में अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नही। उठाया है और उक्त गाटा पर जबरन बुल्डोजर चला कर अस्थाई निर्माण हटाया गया है जो न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, इसलिए बहुत जल्द जिलाधिकारी व तहसील प्रशासन सहित नगर पंचायत के खिलाफ भी अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की जाएगी।
कर्बला मैदान के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर बुधवार को हुई बुल्डोजर की उक्त कार्यवाही से क्षुब्ध पूर्व चेयरमैन श्रीमती शबाना खातून ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि नगर पंचायत द्वारा जिला व तहसील प्रशासन के सहयोग से जबरन गाटा संख्या 813 व 780 ख पर अदालत के आदेश के बावजूद बुल्डोजर चला कर अवमानना किया है। श्रीमती शबाना ने कहा कि पुराने अभिलेखों में कब्रिस्तान है और पूर्व में नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ द्वारा गजट भी कराया गया है जिसके आधार पर कब्रिस्तान व अन्य स्थान मेला के लिए संरक्षित किया गया है। श्रीमती शबाना ने कहा कि 813 में फैसला बाबा की मजार व हुसैनी मस्जिद स्थित है तथा उक्त स्थान से ही मोहर्रम का ताजिया व बारह रबी अव्वल का जुलूस निकलता है। उन्होंने कहा कि गाटा संख्या 709 से दो माह पूर्व ही कब्जा हटाया जा चुका था तो कब्रिस्तान के गाटा पर बुल्डोजर क्यों चलवाया गया।
बहरहाल दरगाह किछौछा में स्थित बहुचर्चित कर्बला मैदान में बुल्डोजर चलने के बाद जहां तहसील व नगर पंचायत प्रशासन पीठ थपथपा रहा है वहीं जनहित याचिका दाखिल कर उच्च न्यायालय का निर्देश प्राप्त करने वाले ज़हीन अब्बास व नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन श्रीमती शबाना खातून ने तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हए जिला, तहसील व नगर पंचायत के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल करने की चेतावनी दिया है।






