अम्बेडकरनगर: बीते कुछ समय पूर्व धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने अथवा ध्वनि को धार्मिक परिसर के तक सीमित करने का निर्देश जारी किया था। जिसके अनुक्रम में प्रशासन द्वारा आदेश का पालन कराने हेतु जलालपुर उप जिलाधिकारी पवन कुमार जायसवाल द्वारा जलालपुर क्षेत्राधिकारी को पत्राचार कर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर सहित अन्य ध्वनि विस्तार के यंत्रों को उतारने अथवा आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का निर्देश जारी किया था।
उक्त आदेश के पालन में क्षेत्राधिकारी ने जलालपुर सर्कल की सभी थानों को निर्देश जारी किया। जिस कड़ी में जलालपुर कोतवाल संतोष कुमार सिंह के देखरेख में एसएसआई राजीव सागर के नेतृत्व रोहित सिंह, धनंजय, वरुण कुमार सहित अन्य लोगों द्वारा नगर की राम जानकी मंदिर, बाबा पलटूदास, उर्दू बाजार, सराय चौक, पश्चिम तरफ, वाजिदपुर सहित अन्य मस्जिदों से लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने अथवा परिसर तक ही सीमित करने का निर्देश दिया। वही मालीपुर थाना क्षेत्र के धमरूवा के एक मस्जिद और एक मंदिर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने अथवा परिसर तक सीमित करने का निर्देशित किया।इस संबंध में जलालपुर क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों की निर्देश पर आदेश का पालन किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए आगे की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा।





