अम्बेडकरनगर: नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा द्वारा उर्स व मेला के दौरान दरगाह परिसर में स्थित दुकानदारों को दो हज़ार रुपये की नोटिस जारी करने से दुकानदारों में आक्रोश पैदा हो गया।
आक्रोशित दर्जनों दुकानदारों ने इंतेजामिया कमेटी का घेराव कर शिकायत दर्ज कराया। इंतेजामिया कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद अज़ीज़ अशरफ ने सीओ सिटी देवेंद्र कुमार मौर्य व थानाध्यक्ष बसखारी संत कुमार सिंह से शिकायत दर्ज कराई। सीओ सिटी व एसओ बसखारी द्वारा तत्काल ईओ नगर पंचायत से वार्ता कर मामले का पटाक्षेप कराया गया। ईओ संजय कुमार ने बताया कि दुकानदारों द्वारा गलियों व पटरियों पर दुकान बढ़ा कर लगाई गई है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है।नोटिस में दुकानदारों को संबोधित किया गया कि 638वां उर्स मेला 2024 दिनांक 30 जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। आप द्वारा सलामी गेट तिराहे से मलंग गेट होते नीर सरोवर के चारों तरफ रोड/पटरी पर दुकान आदि लगाकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे मेलें में आये हुए जायरीनों/श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अम्बेडकरनगर के द्वारा 30 जुलाई को दरगाह क्षेत्र का भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान रोड की पटरियों व नीर सरोवर के किनारे दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण पाया गया, जिसपर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धाराओं के अन्तर्गत दो हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया गया है।
नोटिस में कहा गया कि जुर्माने की राशि दो हजार रूपये मात्र जमा कर रसीद प्राप्त करें लें। उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी कर वसूल की जायेगी तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
उक्त नोटिस के बाद दुकानदारों में आक्रोश पैदा हो गया हालांकि इंतेजामिया कमेटी के हस्तक्षेप पर सीओ सिटी व एसओ बसखारी द्वारा दरगाह परिक्षेत्र के दुकानदारों को पटरियों पर दुकान ना बढ़ाने का निर्देश देते हुए उक्त नोटिस को नगर पंचायत से वापस लेने को कहा है जिसके बाद मामला शांत हुआ।





