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चुनाव में अधिग्रहण वाहनों को समय पर ना लाने पर होगी सख्त कार्यवाही : एआरटीओ

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अम्बेडकरनगर: आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन का चुनाव जनपद में 25 मई को होना सुनिश्चित है। निर्वाचन कार्य को सकुशल, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद के विभिन्न प्रकार की वाहनें यथा बस, मिनी बस, स्कूल बस, जीप टैक्सी, प्राइवेट जीप/कार, मिनी ट्रक एवं डिलेवरी वैन के स्वामियों को अधिग्रहण आदेश सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी कर पुलिस विभाग द्वारा तामील कराये जाने की कार्यवाही चल रही है।

निर्वाचन कार्य हेतु जीप टैक्सी एवं प्राइवेट जीप को हवाई पट्टी अकबरपुर में 21 मई को प्रातः 09 बजे एवं बस, मिनी बस, स्कूल बस, मिनी बस, मिनी ट्रक एवं डिलेवरी वैन को 22 मई को प्रातः 09 बजे सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/नोडल अधिकारी (वाहन व्यवस्था) उपलब्ध कराने हेतु अधिग्रहण आदेश जारी किया गया है। यदि कोई वाहन स्वामी अधिग्रहण आदेश लेने से इन्कार करता है अथवा निर्देशित तिथि पर वाहन प्रस्तुत नहीं करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त के क्रम में सभी बस आपरेटरों/विद्यालय प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है जिन विद्यालयों की स्कूली बसों व मैक्सी कैब का फिटनेस फेल है ऐसी वाहनों का तत्काल फिटनेश शुल्क ऑन लाइन माध्यम से जमा कराकर व फिटनेस स्लॉट ऑनलाइन माध्यम से लेकर वाहन फिटनेस की आवश्यक औपचारिकता को पूर्ण कर भौतिक एवं यांत्रिक निरीक्षण हेतु कार्यालय में अपने स्लॉट तिथि पर वाहन प्रस्तुत कर फिटनेस करा लें। जिससे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्य में किसी प्रकार की कोई वाधा न आये।
आगामी माह अप्रैल 2024 में सघन प्रवर्तन चेकिंग की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। यदि कोई स्कूली वाहन बिना फिटनेस के संचालित पायी जायेगी, तो नियमानुसार बन्द / चालान की कार्यवाही करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उक्त आदेश सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

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