अम्बेडकरनगर जनपदीय पुलिस की विशेष पैरवी के कारण अदालत ने तीन अभियुक्तों को जहां आजीवन कारावास व
जुर्माना की सज़ा सुनाई है वहीं एक अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सज़ा मिल सकी है।
जनपदीय पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला न्यायालय एएसजे/फास्टट्रैक-1 द्वारा थाना जहांगीरगंज पर पंजीकृ मुकदमा अपराध संख्या 144/11 में धारा 376(2)छ, 366, 304, 34 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त पंचम यादव उर्फ़ भीम यादव पुत्र बालचन्द्र, कुंवर सिंह पुत्र गुलाब सिंह व अर्जुनराम पुत्र राम कृपाल निवासीगण ग्राम तिलकटांडा थाना जहांगीरगंज को उक्त मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक मुजरिम को 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वहीं थाना आलापुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 103/17 धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त संतोष यादव पुत्र इनरदेव यादव निवासी ग्राम अमोला बुजुर्ग थाना आलापुर को धारा उपरोक्त में 07 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।





