केंद्र सरकार ने लॉक डाउन के चौथे चरण का एलान करने के साथ नई गाइड लाइन जारी कर दिया है। पूरे देश को पाँच तरह के जोन में विभाजित करने के साथ समस्त ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों व जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया है।
18 मई से आगामी 31 मई तक चलने वाले लॉक डाउन के चौथे चरण में सभी धार्मिक स्थलों, मॉल, जिम, सिनेमा घर, स्वीमिंमग पूल, स्कूल, कॉलेज, सभी तरह के शैक्षिक संस्थान, हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद रहेगी। मिठाई की दुकान बंद रहेगी हालांकि होम डिलीवरी की जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकार व जिलाधिकारी पर छोड़ दिया है। रात्रि यात्रा पर पाबंदी लगाते हुए रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन बन्द रहेगा। पान, गुटका, शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर थूकना व शराब पीना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
बहरहाल लॉक डाउन का चौथा चरण कल अर्थात, 18 मई से 31 मई तक चलेगा लेकिन उसकी गाइड लाइन राज्य सरकार व जिलाधिकारी घोषित करेंगे।