वादी का उत्पीड़ित करने के उद्देश्य गलत तरीके से प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आरोप
एसडीएम टाण्डा ने कानूनगो मुंडेरा के खिलाफ दर्ज की विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि
अम्बेडकरनगर: लापरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के खिलाफ टांडा एसडीएम ने विभागीय कार्यवाही करते हुए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिया है।
उप जिलाधिकारी टांडा मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि टांडा तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक (क्षेत्र मुंडेरा) अनिल कुमार वर्मा को मोतीलाल पुत्र रामनयन निवासी दौलतपुर एकसारा द्वारा राजस्व संहिता की धारा 33 (1) के अन्तर्गत आनलाईन वरासत आवेदन संख्या 2024417800907002089 दिनांक 13 मई 2024 को विभिन्न गाटा संख्या ग्राम हूंसेपुर के सम्बन्ध में किया गया था जिसे क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा वरासत किये जाने हेतु आपको अग्रसारित किया गया था। जिसे आप द्वारा खातेदार का नाम खतौनी में न होने के कारण निरस्त किया गया। जिसके सम्बन्ध में 22 जुलाई को मोतीलाल पुत्र स्व. रामनयन निवासी उपरोक्त द्वारा शिकायत की गयी।
उक्त शिकायत पर उक्त वरासत प्रार्थना पत्र का प्रिन्ट आनलाईन निकाला गया तथा सम्बन्धित गाटों की उद्धरण खतौनी का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि ग्राम हूंसेपुर की खतौनी की उपरोक्त गाटों पर रामनयन पुत्र संचितराम का नाम बतौर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, फिर भी आप द्वारा बिना किसी परीक्षण किये उक्त वरासत प्रार्थना पत्र खतौनी में नाम न होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है।
एसडीएम श्री मोहनलाल ने कहा कि मोतीलाल पुत्र स्व. रामनयन को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य गलत तरीके से वरासत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। उपरोक्त कृत्य के लिए एसडीएम श्री मोहनलाल ने राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार वर्मा की कटु निन्दा करते हुए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि (स्पेशल बेड इंट्री) दर्ज किया।