अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट:आलम खान – एडिटर इन चीफ/मान्यता प्राप्त पत्रकार) केंद्र सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में फर्जीवाड़ा कर अवैध धन उगाही करने के मामले में दर्ज मुकदमा के विवेचक को उत्तर प्रदेश नगर निकाय निदेशक ने केस डायरी के साथ तालाब किया है।
नगर निकाय के उप निदेशक रश्मि सिंह ने पुलिस कप्तान अम्बेडकर नगर को पत्र भेजकर बताया कि टांडा नगर पालिका में तैनात राजस्व निरीक्षक राम बाबू गुप्ता व 08 अन्य लोगों पर अकबरपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 121/19 में दण्ड प्रक्रिया संहिता 197 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत की अनुमति के सम्बंध में मुकदमा विवेचक को मूल केस डायरी के साथ निर्देशालय में उपस्थित कराएं।
बताते चलेंकि 05 मार्च 2019 को तत्कालीन डूडा परियोजना अधिकारी उमेश कुमार सिंह की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में अपराध संख्या 121/19 पर स्नोफॉण्टेन कंसलटेंट के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव, स्नोफॉण्टेन कंसलटेंट के जिला समन्यवक जनार्दन दूबे, डूडा सिविल इंजीनियर विराट तिवारी, टांडा नगर पालिका में तैनात राजस्व निरीक्षक राम बाबू गुप्ता, टांडा नगर पालिका कर्मचारी अनूप यादव सहित दिवाकर तिवारी, रामतीरथ चौरसिया, अतुल सिंह के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
मुकदमा वादी के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाभार्थियों को लाभ दिलाने के नाम पर टांडा नगर पालिका के कर्मी व सूडा निर्देशालय द्वारा नामित संस्था स्नोफॉण्टेन कंसलटेंट के कर्मियों ने मिल कर जियोटैगिंग में भारी गड़बड़ी किया और अवैध धन उगाही किया जिसका वीडियों भी वायरल हुआ। उक्त मामले में जिलाधिकारी द्वारा जांच टीम गठित की गई जिसने अपने रिपोर्ट में आरोपियों को दोषी बताया।
उक्त सम्बंध में नगर पालिका राजस्व निरीक्षक रामबाबू व अन्य पर दर्ज मुकदमा के अभियोजन स्वीकृत की अनुमति के लिए नगर निकाय निदेशालय को पत्र लिखा गया था जिस पर नगर निकाय निदेशालय द्वारा मुकदमा के विवेचक को मूल केस डायरी के साथ निदेशालय में तलब किया है।
नगर निकाय निदेशक ने विवेचक को मूल केस डायरी के साथ किया तलब -पीएम आवास योजना में अवैध धन उगाही का मामला




