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सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूरी तरह पाबंदी, शिकायत पर होगी दंडात्मक कार्यवाही

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समस्त राजकीय चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस ना करने का देना होगा शपथ पत्र – जिलाधिकारी

प्राइवेट प्रेक्टिस करने वालों की आम नागरिक कर सकेंगे शिकायत, शिकायत कर्ता की पहचान रखी जाएगी गोपनीय – जिलाधिकारी

अम्बेडकरनगर: जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी डॉक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली 1983 के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक किया। बैठक में जनपद के समस्त राजकीय चिकित्सकों ने शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी डॉक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली 1983 का पालन किया जा रहा है। बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में कार्यरत किसी भी चिकित्सा शिक्षक/ राजकीय चिकित्सक के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।


बैठक में प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायतों की जांच हेतु गठित सतर्कता समिति के पुनर्स्थापना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एमआरए मेडिकल कॉलेज, संयुक्त जिला चिकित्सालय एवं राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत समस्त राजकीय चिकित्सकों को निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश सरकारी डॉक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली, 1983 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर गठित सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक की जाए तथा चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस से संबंधित प्राप्त शिकायतों का नियमित अनुसरण करते हुए प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ ही राजकीय चिकित्सा शिक्षकों एवं राजकीय चिकित्सकों से निजी प्रैक्टिस न करने का लिखित शपथ पत्र प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी चिकित्सक को उत्तर प्रदेश सरकारी डॉक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त नियमावली का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों की सूचना जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी को दे सकते हैं, सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त अपर व उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उप प्रधानाचार्य एमआरए मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त जिला चिकित्सालय अंबेडकर नगर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 200 बेड एम सी एच विंग टांडा, समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समस्त चिकित्सा अधिकारी गण (पीएमएचएस संवर्ग), समस्त चिकित्सक एमआरए मेडिकल कॉलेज एवं समस्त चिकित्सक संयुक्त जिला चिकित्सालय आदि उपस्थित रहे।

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