40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन व 85 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध जनों के लिए घर से ही वोटिंग करने का विकल्प खुला है : अविनाश सिंह
अम्बेडकरनगर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च शनिवार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित किया गया। उक्त बैठक से पूर्व डीएम एसपी ने ने पत्रकारों के साथ भी बैठक किया।
कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान धारा 144 कड़ाई से लागू है। उन्होंने बताया कि जनपद अंबेडकर नगर में छठवें चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा । जिसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 06 मई, नाम निर्देशनों की जांच का दिनांक 07 मई व नाम वापसी हेतु अंतिम तारीख 09 मई होगी जबकि मतदान का 25 मई को व मतगणना का 04 जून को होगा तथा निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 6 जून को पूर्ण कर लिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि 55 अंबेडकर नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कंट्रोल रूम संचालित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल दी जा सकती है। इसके साथ ही झंडे की साइज 01 फिट 1/2 फिट, छड़ी की साइज 3 फिट से अधिक न हो तथा इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में अवगत कराया गया कि यह इसकी सीमा 40 डेसीबल से अधिक न हो तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक इसका प्रयोग न किया जाए। प्रत्याशी के ऊपर यदि कोई अपराध पंजीकृत है तो उसका तीन बार प्रकाशन अवश्य कराए। चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 10 गाड़ियों से अधिक लेकर चलने की अनुमति नहीं है। एक गाड़ी में 05 से अधिक लोग बैठने की अनुमति नहीं है जो भी गाड़ियां प्रत्याशी के निर्वाचन के दौरान चलेगी उनको पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, FST, MCMC सहित अन्य टीमों को आयोग के दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुपालन के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शक्ति से पालन करें जिससे लोकसभा सामान्य निर्वाचन शांतिपूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके।
पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री अविनाश ने कहा कि पेड न्यूज़ पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन व 85 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध जनों के लिए घर से ही वोटिंग करने के विकल्प खुले हुए हैं। वर्तमान में धारा 144 लागू है इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि चुनाव आयोग द्वारा 4M जिसके अंतर्गत मसल पावर, मनी पावर, मिस इनफॉरमेशन, MCC वायलेशन से निपटने के लिए आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सी विजिल एप का डेमो दिखाते हुए बताया गया कि कोई भी आम नागरिक इस ऐप पर निर्वाचन संबंधी किसी भी गड़बड़ी की सूचना दे सकता है जिस पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में ससमय इसका निस्तारण कराया जाएगा। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.सदानंद गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे, उप जिलाधिकारी अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल,वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी, प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित है।





