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BNSS की धारा 163 का बड़ा असर, लागू होते ही सक्रिय हुई पुलिस, धार्मिक स्थलों से उतरवाया ध्वनि विस्तारक यंत्र

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अम्बेडकरनगर: सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के आदेश एवं जनपद में बीएनएनएस की धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस कप्तान डॉ कौस्तुभ के सख्त निर्देश पर सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उतरवाने की मुहिम में जनपदीय पुलिस सक्रिय हो गई है। गुरुवार को टांडा कोतवाली निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी द्वारा धर्म गुरुओं से आपसी संवाद कायम करते हुए दर्जनों धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उतरवाने का काम किया गया।


बताते चलेंकि जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ सदानन्द गुप्ता द्वारा गत दिनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया था। जिसके अनुसार पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना, बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्व में भी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायायल ने कड़ा आदेश जारी कर रखा है जिसके तहत मानक के विपरीत कोई भी साउंड नहीं बजाया जा सकता है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने संयुक्त रूप से कई धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवाने का निर्देश दिया।
टांडा कोतवाली निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने आपसी संवाद स्थापित कर नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवाया तथा सभी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों से अपील किया है कि सर्वोच्च व उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए स्वयं ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवा लें अन्यथा की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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