अम्बेडकरनगर: नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर अपहरण करने के दो अलग अलग मामलों में टांडा व अलीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
टांडा कोतवाली पुलिस ने रौशन पुत्र मेवालाल निवासी कांशीराम आवास टांडा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 151/24 पर आईपीसी की धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कक्षा 09 की छात्रा को गत 11 मई की रात्रि में बहला फुसला कर अपहरण कर लिया गया था जिसके बाद से पीड़ित परिवार बालिका को रिश्तेदारियों में खोजबीन कर रहे थे कि 15 मई को पता चला कि कांशीराम आवास कालोनी टांडा निवासी रौशन पुत्र मेवालाल उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है।
दूसरी तरफ अलीगंज पुलिस ने भी अनुराग पुत्र मुन्नीलाल, मुन्नीलाल पुत्र छेदीलाल निवासी हजियापुर अलीगंज उत्तरी व तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 102/24 पर आईपीसी की धारा 363, 366, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि नाबालिक बालिका गत 12 मई को शादी समारोह में गई हुई थी कि आरोपी अनुराग ने अपने साथियों की मदद से नाबालिग बालिका का अपहरण कर लिया और पता लगने पर जब पीड़ित परिवार अनुराग के घर पहुंचा तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे।
बहरहाल नाबालिक बालिकाओं के अलग अलग अपहरण मामले में टांडा कोतवाली व अलीगंज थाना पर मुक़दमा दर्ज हो गया जिसकी पुलिस जांच कर रही है।




