नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 31 दिसंबर से यूपीआई भुगतान का नया नियम लागू कर रहा है। इस दिन रात 12 बजे से यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। एक जनवरी से कोई भी एक साल से पुराना निष्क्रिय यूपीआईआईडी नहीं चलेगा। इसे बंद कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी लेनदेन नहीं हो पाएगी।
निगम ने यह कदम इसलिए उठाया है जिससे अनजाने में भुगतान से बचा जा सके। इसके साथ ही ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। कई ग्राहक बैंक में अपना नंबर बिना बदलवाए अपना नंबर बदल लेते हैं। इसके कारण उनके खाते से भी जालसाज पैसे उड़ा देते हैं। गौरतलब है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नियम के अनुसार दूरसंचार कंपनियों के पास 90 दिनों की अवधि के बाद नए उपयोगकताओं को निष्क्रिय मोबाइल नंबर आवंटित करने का अधिकार है। ऐसे में अगर बैंक से नंबर जुड़ा रहा तो नया नंबर लेने वाला व्यक्ति पैसा हस्तांतरित कर सकता है।




