अम्बेडकरनगर: विभिन्न त्योहारों, परीक्षाओं व गोविंद साहब मेला के दृष्टिगत पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है।
अपर मजिस्ट्रेट कार्यालय डॉ सदानन्द गुप्ता ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि आगामी त्यौहारों, परीक्षाओं व गोविंद साहब मेला के दृष्टिगत पूरे जनपद में बीएनएनएस की धारा 163 लागू कर दिया गया है जिसके तहत बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन, मार्ग जाम, अश्लील प्रदर्शन, धवनि विस्तारक यंत्र, विद्यालयों को बंद कराने, पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने व शस्त्र प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है। उक्त धारा के सम्बंध में दो पृष्ठीय आदेश पर 21 बिंदुओं में निर्देश जारी किया गया है जो आगमी 24 जनवरी 2025 तक प्रभारी रहेगा।