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जनपद के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू – डीएम ने जारी किया दिशा निर्देश

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अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान – एडिटर इन चीफ) जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने जनपद के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू करते हुए 26 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी कर दिया है जो आगामी सितंबर माह की 15 तारीख तक लागू रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सैमुअल ने बताया कि आगामी विभिन्न त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजित होने वाली परीक्षाओं तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। जिसके दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में चिह्नित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, विधि व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद अम्बेडकरनगर की सम्पूर्ण सीमा में पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं पारित की गई है।

इस दौरान कोई भी व्यक्ति विरोध स्वरूप बाजार स्कूल, कालेज व अन्य संस्थाओं को न तो बन्द करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही सार्वजनिक मार्गों, सड़कों पर सामान्य यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न करेगा।

वर्तमान में चल रही परीक्षाओं एवं आगामी समय में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही शस्त्रों का प्रर्दशन करेगा तथा परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ध्यनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा जन सभा नहीं करेगा।

परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न तो मादक वस्तुओं का सेवन करेगा और न ही किसी प्रकार का अश्लील प्रदर्शन करेगा और न ही कोई भी परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षक मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेगा।

सभी परीक्षार्थियो, कक्ष निरीक्षको, व्यवस्थापकों द्वारा दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के अन्दर परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर के परिधि के अन्तर्गत 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें।

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों / पारम्परिक मेलो, शादी-विवाह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा, किन्तु उक्त आयोजन से पूर्व आयोजकों को सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थानाध्यक्ष को आयोजन की विस्तृत सूचना देना तथा सक्षम प्राधिकारी से कोविड-19 के दृष्टिगत गाइड लाइन के अनुसार लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रो से 200 मीटर की परिधि के अन्दर फोटो कापी मशीन की दुकान प्रतिबन्धित रहेगी।

कोविद-19 से संक्रमित व्यक्ति कोविड की निगेटिव रिपोर्ट आने तक अपने घर में आइसोलेशन में रहेगा तथा अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा एवं दो गज की सोशल डिस्टसिंग का पालन करेगा।

कोविड़ 19 प्रसार को रोकने के दृष्टिगत दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा आर.टी. पी. सी. आर. टेस्ट कराना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं उपजिलाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

कोई शराब के दुकानदार (अनुज्ञापी) अपने नियत दुकान / चौहद्दी पर ही शराब का विक्रय करेंगे। अवैध रूप से शराब का विक्रय नहीं किया जायेगा।
जनपद अम्बेडकरनगर मे किसी भी व्यक्ति / संस्था / संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम / माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा किसी प्रकार के आयोजन / समारोहों में भी अन्य अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाइसेंसी अस्त्रों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग व उपयोग भी प्रतिबंधित रहेंगा।

किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।

कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो आतिशबाजी / विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित / विक्रय नहीं करेगा, साथ ही साथ कंकड़, पत्थर, खाली बोतलों, शीशे के टुकड़े आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था / शान्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर के लिए हो सकता है अपने भवनों में या छतो या अन्य स्थानों पर कहीं नहीं रखेगा।

कोई भी व्यक्ति/ संगठन / समूह द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरुष की मूर्ति स्थायी या अस्थायी रूप से स्थापित नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के समारोह / कार्यक्रम / जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों / साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियम) नियम 2000 के प्राविधानों के विपरीत ध्वनि निस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

किसी भी व्यक्ति / संगठन / समूह किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक / भ्रामक / असत्य / दिगामित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन / वाल पेटिंग नहीं करेगा न ही करायेगा। साथ ही कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, पोस्ट लाइक शेयर नहीं करेगा और न ही फैलायेगा, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द व समाजिक सामंजस्य बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। कोई भी मीडिया (इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया आदि) द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डिबेट / परिचर्चा नहीं की जायेगी। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमति प्राप्त की जायेगी और उसमे निर्धारित शर्तो का उल्लघन नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति / संगठन सार्वजनिक / धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम मांस / गोश्त आदि नहीं फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि ही किया जायेगा न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण करेगा।

किसी व्यक्ति/ संगठन / संस्था / सम्प्रदाय / समुदाय / धार्मिक / राजनैतिक दल द्वारा किसी भी पर्व / त्यौहार के अवसर पर केवल परम्परागत कार्य / कार्यक्रम आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा एवं किसी प्रकार की कोई नई परम्परा कायम नहीं की जायेगी तथा कोविंद गाइडलाइन / प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामाग्री का उपयोग और निस्तारण, प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन एवं उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवन अनाशित कूड़ा-कचरा ( विनियमन) अधिनियम 2000 ( उ0प्र0 अधिनियम संख्या – 29 सन् 2000) के सम्बन्ध में शासन के नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना के निर्देशों / प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति / संस्था / संगठन घरेलू पशुओं को निराश्रित व आवारा पशुओं हेतु निर्मित गो संरक्षण केन्द्रों (गोशालाओं) में नहीं लायेगा और न ही किसी को ले जाने हेतु प्रोत्साहित करेगा। ऐसा कोई कार्य / कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे पशु अतिचार अधिनियम 1871 में दिये गये प्राविधानों एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1980 का अधिनियम संख्याक – 59 ) के अधीन स्थापित भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड के नियमो का उल्लघन होता हो।

किसी भी व्यक्ति / व्यापारी / प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं घटतौली नहीं की जायेगी इस सम्बन्ध में “प्रिवेन्शन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टीनेन्स ऑफ सप्लाई ऑफ इसेन्सियल कमोडेशन एक्ट 1960” आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व आवश्यक वस्तु अधिनियम – 2020 तथा शासनादेश संख्या 393/29-7-2014 मू0नि0 5/2010 दिनांक 19.06.2014 एवं समय-समय पर जारी अद्यतन आदेशों / निर्देश का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा / सीसा लेपित / नायलॉन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण भण्डारण उपयोग एवं बिक्री आदि के सम्बन्ध पी०आई०एल० (सिविल) सख्या-13864 / 2018 गोती लाल यादव बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन०जी०टी०) द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या-384, 442 वर्ष 2016 आदि पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 व क्रियान्वयन प्रार्थना पत्र संख्या-06/2020 दाखिल असरफ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 2.01.2020 तथा समय-समय पर जारी न्यायालय / शासन के अद्यतन आदेशों / निर्देशों का उल्लघन नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग की पटरियों एवं सटे सरकारी भूमि पर बालू, मोरंग, गिट्टी एवं ईट रखकर भण्डारण नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक आवागमन बाधित हो। बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त मेडिकल स्टोर ( दवा की दुकानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त आदेश को तत्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है. ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितो को समय सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति / संस्था इस आदेश क्षुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति / आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आये करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई / विचारोपरान्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

उक्त आदेश 15 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का प्रचार-प्रसार, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों तथा न्यायालयों व जनपद के नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्रान्तन्तर्गत पड़ने थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जायेगा।

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