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06 किलो से अधिक चरस सप्लाई करने वाले को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई मात्र 01 वर्ष में बड़ी सज़ा

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अम्बेडकरनगर: अलीगंज पुलिस ने गत वर्ष 06 किलो से अधिक चरस सप्लाई करने वाले को गिरफ़्तार किया था जिसे मात्र 01 वर्ष की अल्पावधि में ही नयायालय विशेष नयायाधीश ने 10 वर्ष की सश्रम सज़ा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


बताते चलेंकि अलीगंज पुलिस ने 10 नवम्बर 2023 को एसटीएफ लखनऊ के मुखबिर की सूचना पर इनमियापुर सुलेमपुर के पास मुमताज़ देवान पुत्र हसमुल्ला देवान निवासी भेड़हरवा कांगली जिला बेतिया बिहार को हिरासत में लेकर जामा तलाशी लिया तो उसकी बदन में टेप से बंधा 06 किलो 157 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद किया गया जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 लाख से अधिक कीमत बताई जा रही है। अलीगंज पुलिस ने उक्त मामले में मुकदमा संख्या 225/23 पर 8/20 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
उक्त मुकदमा की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट द्वारा आरोपी मुमताज़ देवान को 10 वर्ष की सश्रम सज़ा के साथ 01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अलीगंज थानाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव व पैरोकार कांस्टेबल मालिक नवाब को मात्र 01 वर्ष की अल्पावधि में सज़ा दिलाने पर बधाइयां मिल रही है।

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