अम्बेडकरनगर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने शुक्रवार को दो पृष्ठीय आदेश जारी करते हुए कई अफवाहों पर रोक लगा दिया है। अनलॉक 3 के दौरान होने वालों दो दिवसीय लॉक डाउन अब नहीं होगा बल्कि शनिवार रतरी 12 बजे से रविवार रतरी 12 बजे के बीच आवश्यक कार्यों को छोड़ कर अन्य चीजें प्रतिबंधित की गई है। पूरे जनपद में अब एक साथ सिर्फ रविवार को ही साप्ताहिक बंदी होगी जिसका कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। सोमवार से शनिवार के बीच सभी दुकानें, मार्केटें, साप्ताहिक बाजारें खुली रहरगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों के खुलने का समय दुबह 9 बजे से रात्रि9 बजे के बीच रखा गया है। इस दौरान समस्त धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंडिंग व अन्य स्वास्थ सम्बन्धित निर्देशों का पालन करते हुए खोला जा सकता है। उक्त आदेश अनलॉक 4 के तहत जारी माह की अंतिम तिथि तक प्रभावी होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने 14 बिंदुओं पर आधारित आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर रोक लगा दिया है।