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शुक्रवार को सामूहिक नमाज़ पढ़ने गए डेढ़ दर्जन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

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अम्बेडकरनगर: बुनकर नगरी टाण्डा के मोहल्लाह सकरावल में स्थित मौला बाबा मस्जिद में शुक्रवार को जुमा की सामूहिक नमाज़ पढ़ने गए डेढ़ दर्जन लोगों पर विभिन्न धाराओं में टाण्डा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
टाण्डा कोतवाली के उप निरीक्षक जयकिशन सिंह यादव की तहरीर पर अपराध संख्या 73/20 पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व 271 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के अनुसार दरोगा जय किशन यादव रेसर 07 में कांस्टेबल हरिप्रकाश यादव व कॉन्स्टेबल धंनजय पटेल को साथ लेकर धारा 144 सीआरपीसी का आदेश व उत्तर प्रदेश में लाक डाउन तथा जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में क्षेत्र में मामूर था कि तभी मुखबिर खास द्वारा सचूना प्राप्त हुई कि साहब मौला बाबा मस्जिद में काफी संख्या में लोग नमाज पढ़ने जा रहे है इस सूचना पर मैं (जय किशन यादव) मय हमराह के मौला बाबा मस्जिद पँहुचा तो पाया कि अंदर करीब 1:00 बजे दोपहर कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं। समय करीब 1: 15 दोपहर में मस्जिद के बगल के रास्ते से सभी के बाहर आने पर उन सभी के फोटो खींच कर उनके नाम पता पूँछा गया तो उन्होंने अपना नाम मुजम्मिल पुत्र स्व.मुस्ताक अहमद, अफ्सार अहमद उर्फ मुन्ना पुत्र एजाज अहमद, अरशद पुत्र जुबैर, जैद अहमद पुत्र मुजम्मिल, मो. आमिस पुत्र स्व. मो.मुजक्किर, मो.मुदस्सिर पुत्र मुस्ताक, तुफैल पुत्र मो.मोहसिन, अबरार अहमद पुत्र मो.आजम, इकबाल पुत्र स्व. नूरुलहुदा, रियाज पुत्र मकसदू , हुसनुद्दीन पुत्र मोईनुद्दीन, मो. फैज पुत्र मो.हुसैन, कलीम पुत्र इरफान समस्त निवासीगण सकरावल पश्चिम निकट मोला बाबा मस्जिद व जफर अहमद पुत्र सिराज अहमद, इतजार अहमद पुत्र स्व. मो. युनुस, नूरमोहम्मद पुत्र सिराज अहदम, नूरुल सईद पुत्र अहमद सईद बताया पूछताछ के दौरान उसमें से एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहा जिसके बारे में सभी से पूछा गया तो सभी ने उसका नाम डा.सिराज पुत्र ताज मोहम्मद मोहल्लाह सकरावल पूरब बताया। श्री यादव ने तहरीर में लिखा कि यह कृत्य धारा 144 सीआरपीसी के आदेश जनपद में वैश्विक कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन जिसके सम्बन्ध में उ.प्र. शासन द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम प्रचार प्रसार किया जा रहा है का उल्लघन है उपरोक्त सभी के द्वारा एकत्रित होकर कोरोना जैसी संक्रमाक बीमारी को फैलाने का प्रयास जान बुझकर किया गया है इन लोगो का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 188 / 269 / 270 / 271 भा.द.वि. दण्डनीय अपराध है।
बहरहाल मौकेपर पहुंचे उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक, पुलिस क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर, कोतवाली निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय ने सभी लोगों को उक्त कृत पुनः ना दोहराने की चेतावनी दिया हालांकि क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि मस्जिद में जुमा की नमाज़ के दौरान मात्र 5 लोग ही थे और ये लोग अपने घरों से नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद के पीछे वाली गली में बैठे हुए थे।
आपको बताते चलेंकि लॉक डाउन के बाद टाण्डा कोतवाली पुलिस ने मुबारकपुर की एक मस्जिद के सामने जमा हुए लगभग डेढ़ दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की थी।

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