लखनऊ: खाद्य एवं रसद विभाग के कमिश्नर को प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव असीम कुमार सिंह पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि ई-केवाईसी ना कराने वाले राशन कार्ड को तीन माह के लिए निलंबित करते हुए एसएमएस के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित करें कि 03 माह में केवाईसी करा लें अन्यथा राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते कहा गया है कि तीन माह में जो भी राशन लाभार्थी ई केवाईसी करा लेता है उसे आगामी माह से राशन दिया जाए और जो भी समयावधि में ई केवाईसी नहीं करता है उसका नाम राशन कार्ड से निकाल दें तथा जो कार्ड धारक आगामी 03 माह के अंदर ई केवाईसी नहीं कराता है उस का राशन कार्ड निरस्त कर शासन को अवगत कराएं।
बहरहाल राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा अगर ई केवाईसी नहीं कराई गई तो उनको 03 माह के अंदर ई केवाईसी कराना होगा अन्यथा उनका राशन कार्ड पहले निलंबित होगा और फिर निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त मामले में प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव ने स्पष्ट निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त को पत्र जारी कर दिया है।



