अम्बेडकरनगर: नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
नगर पंचायत ईओ से हुई तीखी नोकझोंक के बाद जहां तत्कालीन डीएम की सिफारिश के बाद गत दिनों वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगा दी गई थी लेकिन मामला उच्च न्यायालय पहुंचने के बाद मौजूदा जिलाधिकारी द्वारा पुनः शक्तियों को बहाल कर दिया गया था। इसी दौरान वार्ड संख्या 03 के सभासद विनोद कुमार द्वारा आयकर विभाग से नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग किया था और एससी/एसटी न्यायालय में ओमकार गुप्ता के खिलाफ दायर एक विचाराधीन याचिका में भी फैसला आने की चर्चाएं तेज़ हो गई थी। उक्त मामले अभी शांत भी नहीं कि नगरीय चुनाव के दौरान ओमकार गुप्ता पर चुनाव आयोग को गलत शपथ पत्र देने के मामले में न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश (द्वतगामी न्यायालय-प्रथम), अम्बेडकरनगर परविन्द कुमार ने बड़ा फैसला देते हुए नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अध्यक्ष का चुनाव रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।
याचिकर्ता गुरु प्रसाद का आरोप था कि नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता द्वारा जानबूझ कर चुनाव आयोग के समक्ष गलत सूचना दिया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज है जबकि मुकदमा संख्या 114/2021 राज्य बनाम ओमकार गुप्ता आदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 7789/22 में सहअभियुक्त जनार्दन मद्धेशिया व ओमकार गुप्ता को साक्षोपरांत 20 जनवरी 2023 को दोषमुक्त कर दिया गया लेकिन ओमकार गुप्ता द्वारा मई में हुई चुनावी प्रक्रिया के दौरान 21 अप्रैल 2023 को गलत शपथ पत्र देते हुए ‘कोई भी मुकदमा में आरोप मुक्त’ वाले कालम में भी जानबूझ कर क्रास लगया गया था। याद दिलाते चलेंकि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में 11 मई 2023 को मतदान व 13 मई 2023 को मतगणना हुई थी जिसमें अध्यक्ष पद पर ओमकार गुप्ता विजयी हुए थे।
बहरहाल न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश (द्वतगामी न्यायालय-प्रथम), अम्बेडकरनगर परविन्द कुमार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अध्यक्ष का चुनाव रदद् कर दिया है जिससे राजनीतिक गलियारे में हड़कम्प मच गया है। उक्त मामले में फिलहाल ओमकार गुप्ता से वार्ता नहीं हो सकी है।




