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चर्चा: टाण्डा ईओ द्वारा जारी हाउस टैक्स मासिक किराया दर सूची विज्ञापन को चेयरमैन ने किया स्थगित तो–

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अम्बेडकरनगर: टाण्डा नगर पालिका परिक्षेत्र में 2010 से लागू हाउस व वॉटर टैक्स को शासन के निर्देश पर रिवीजन के लिए अधिशाषी अधिकारी द्वारा मासिक किराया दर की सूची का वार्डवार प्रकाशित करा कर आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई थी जिसे नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती शबाना नाज़ द्वारा उक्त विज्ञापन को विधि विरुद्ध बताते हुए अधिवक्ता हेलाल अशरफ की आपत्ति पर विज्ञापन पत्रांक को स्थगित कर दिया। उक्त पत्र वायरल होने के बाद नगर वासियों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई।
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शबाना नाज़ ने गत 11 अक्टूबर को नगर पालिका पत्रांक 663 के क्रम में ईओ नगर पालिका द्वारा जारी पत्रांक संख्या 588 स्थागित करते हुए ईओ को निर्देशित भी किया कि भविष्य में किसी नीतिगत प्रकरण में बना वार्ता किये ऐसा कोई पत्र जारी ना किया जाए।
दूसरी तरफ ईओ डॉ आशीष सिंह का स्पष्ट कहना है कि हाउस व वॉटर टैक्स रिवीजन के लिए 28 जून 2024 को शासन द्वारा जारी किया गया असाधारण गजट में ईओ को उक्त प्रक्रिया के लिए नामित किया गया है और उक्त शासनादेश के क्रम में मासिक किराया दर की सूची प्रकाशित करा कर आपत्तियाँ मांगी गई। श्री आशीष का कहना है कि आम जनता में हाउस टैक्स बढ़ौतरी करने की अफवाह फैला कर आम जनता को राजनीतिक मंशा से भ्रमित किया गया है जबकि रिवीजन में आपत्तियों की सुनवाई के बाद कम भी किया जा सकता है और उक्त सभी प्रक्रियाओं को अंत में बोर्ड के समक्ष ही पेश किया जाना है।
दूसरी तरफ टाण्डा अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अजय प्रताप श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त पत्र पर कटाक्ष करते हुए जो लिखा है उसे नीचे हूबहू पेश किया जा रहा है।
श्री अजय ने लिखा कि “सोच रहा हूं कि इस पत्र को देखते हुए टांडा नगर वालों को बधाई दे दी जाए …..!
लेकिन अभी इसके कानूनी पहलुओं पर मैं विचार नहीं कर सका हूं और असमंजस में हूँ कि कहीं यह जल्दबाजी न हो जाये।
क्योंकि, क्या कानून की नजर में 28 सितंबर 2024 को दैनिक समाचार पत्र में छपा विज्ञापन वास्तव में निरस्त हो चुका है ?
इस पर आगे बताऊंगा फिलहाल जो हुआ है वह स्वागत योग्य है और इसके लिए मैं अपने दो अनुज साथी अधिवक्ता भाई श्री Helal Ashraf एडवोकेट और भाई श्री Ad Abdul Mabood एडवोकेट को बधाई देना चाहता हूं।
बहुत सारे लोगों के सहयोग में इन दोनों का योगदान अतिमहत्वपूर्ण है।
इस पत्र को देखने के बाद दो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे समक्ष उत्पन्न हो रहा है –
पहला – यह कि क्या इस पत्र के जारी कर देने मात्र से यह मान लिया जाए कि नगर पालिका द्वारा टैक्स के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन निरस्त हो चुका है ?
क्योंकि E.O. द्वारा जारी किसी भी पत्र के विषय में यह बात अर्तनिहित होती है कि उसे नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति है फिर इतने विलंब से असहमति प्रदर्शित करना न सिर्फ संदेह उत्पन्न करता है बल्कि उसे इस कानूनी अवधारणा से भी मुक्त नहीं करता कि अध्यक्ष द्वारा अपने समस्त कार्य E.O. के माध्यम से किए जाते हैं . . . . !
दूसरा – यह कि सैकड़ो लोगों द्वारा आपत्तियाँ दी गयी है, तो फिर किन परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा मात्र हेलाल अशरफ एङ की आपत्ति का सन्दर्भ ग्रहण किया गया है ?
यह किसी ऐसे राजनीतिक षडयंत्र की तरफ इशारा कर रहा है जो टांडा की जनता की एकता को तोड़ने के लिए है, जिसकी आशंका मैंने पहले भी व्यक्त की है ।
क्या मात्र एक व्यक्ति के आपत्ति का संदर्भ लेकर पत्र जारी करना माननीय क्षेत्रीय विधायक से लेकर अन्य सामान्य एवं विशिष्ट नागरिकों को नीचा / छोटा दिखाने का प्रयास नहीं है ?
यह लोगो के मन में बिभेद पैदा क्यो नही करेगा ?
आखिर क्यों जन – सामान्य की समस्या को लेकर चल रहे जन आंदोलन में गुट-वाजी नहीं होगी ?
मैं इसकी निन्दा करता हूँ, और लोगो से यह अपेक्षा करता हूं कि वे टाण्डा के आवाम की भलाई के लिए पहले की ही भांति एकजुट रहे।

बहरहाल हाउस व वाटर टेक्स रिवीजन की प्रक्रिया सबसे पहले टाण्डा नगर पालिका में शुरू हुई है जिसके लिए नगर पालिका ईओ द्वारा मासिक किराया की दर का प्रकाशन करा कर आपत्तियाँ मांगी गई थी, जिसे नगर पालिका चेयरमैन द्वारा अंतिम समय में विधि विरुद्ध बताते हुए स्थागित कर दिया गया जिस पर चर्चाएं शुरू हुई कि उक्त प्रक्रिया स्थगित हुआ है अथवा नहीं, लेकिन नगर वासियों में खुशियां अवश्य मनाई जा रही है जबकि कानून के जानकार असमंजस की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। (आलम खान एडिटर की काम से विशेष रिपोर्ट)

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