अम्बेडकरनगर: एक समाचार पत्र के जिला ब्यूरो के खिलाफ राजेसुल्तानपुर पुलिस ने भ्रामक मनगढ़त खबर व्हाट्सएप्प पर प्रसारित करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
राजेसुल्तानपुर में तैनात एसआई गोविंद नारायण मिश्र की तहरीर पर राजेसुल्तानपुर पुलिस ने मुकदमा संख्या 189/25 पर बीएनएस की धारा 351(2) व आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत कृष्ण कुमार तिवारी निवासी कमालपुर पिकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी कृष्ण कुमार तिवारी का दावा है कि वो दैनिक देवल समाचार पत्र का जिला ब्यूरो है, और गत दिनों दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के हवाले से व्हाट्सएप्प पर अपने नाम से खबर प्रसारित किया था लेकिन पुलिस ने बिना सूचना नोटिस के ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।
मुकदमा वादी एसआई श्री मिश्र का दावा है कि जब वो क्षेत्र भ्रमण पर थे तो उक्त भ्रामक खबर की चर्चाएं चल रही थी जिसमें कृष्ण कुमार तिवारी के मोबाइल से व्हाट्सएप्प पर मनगढंत तरीके से लडकियों के संबंध मे अभद्र टिप्पणी व लव जिहाद के नाम पर भ्रामक मनगढंत सूचना वायरल की जा रही थी जिससे विभिन्न जातियों व समुदायों, धर्मो के व्यक्तियों मे वैमनस्यता उत्पन्न हो रही है। जिससे आम जनमानस मे झूठी वायरल खबर को लेकर आक्रोश और वैमनस्यता फैल रही है। और अन्य भी भ्रामक व असत्य सूचना प्रसारित की गयी जिसके कारण मुकदमा दर्ज किया गया।
बताते चलेंकि गत 06 सितम्बर को दैनिक जागरण में जनपद के 18 थानों से एक माह में 56 लड़कियों के अपहरण की बात प्रकाशित हुई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने त्वरित सफाई देते हुए बताया था कि खबर भ्रामक व असत्य है, श्री केशव ने बताया कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें से 49 लड़कियों को सकुशल बरामदगी की गई है, जिनमे अधिकांश मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और पांच मामले में विपरीत धर्म के लड़के लडकिया हैं, जिनमें से तीन मामले में लड़के मुस्लिम व लड़की हिन्दू समुदाय से है जबकि दो मामले में लड़के हिन्दू व लड़कियां मुस्लिम समुदाय से हैं। श्री केशव का दावा है कि लड़कियों को बरामद कर साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है, परन्तु समाचार पत्र द्वारा भ्रामक व मनगढ़त खबर प्रकाशित की गया है। सूत्रों के अनुसार समाचार पत्र के ब्यूरो को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी की गई है।
बहरहाल व्हाट्सएप्प पर लव जिहाद के नाम पर भ्रामक व मनगढ़त खबर प्रसारित करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि आरोपी का दावा है कि वो समाचार पत्र का जिला ब्यूरो है लेकिन उसे नोटिस नहीं दी गई और सीधा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
नोट: इंस्ट्राग्राम पर एसपी अम्बेडकर नगर केशव कुमार का पूरा बयान सुनने के लिए इस को स्कैन करें।





