दरगाह किछौछा की दान पेटिका काटकर धन निकलने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा – चार के खिलाफ गैंगेस्टर

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अम्बेडकरनगर: रूहानी इलाज़ के लिए पूरी दुनिया मे मशहूर दरगाह किछौछा के मुख्य सहन आस्ताना पर रखी पेटी (दान पेटिका) को रात के अंधेरे में गैस कटर से काटकर धन निकालने वाले चार अभियुक्तों पर बसखारी पुलिस ने अपना शिकंजा अत्याधिक सख्त करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है हालांकि उसमें से तीन अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं।


प्राप्त जानकारी के अनुसार बसखारी पुलिस ने दरगाह इंतेजामिया कमेटी के उपाध्यक्ष रहे आफताब को गैंग लीडर मानते हुए मुकदमा संख्या 275/22 पर उत्तर प्रदेश गिरोबन्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3 (1) के तहत गैंग लीडर आफताब पुत्र ज़ैनुद्दीन, माज़िद पुत्र ज़की, मो.आलम उर्फ नजरू शाह पुत्र तहौब्बर व रियाज़ पुत्र रईश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
गैंगेस्टर के उक्त चारों आरोपियों में से मौलाना आफताब, माज़िद, आलम उर्फ नजरू जिला कारागार में निरुद्ध हैं और न्यायालय ने पेटी लूटकांड में तीनों की जमानत अर्जी ना मंज़ूर कर दिया था।
गैंगेस्टर के तहत मुकदमा बसखारी थानाध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज हुआ है। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा ने लिखा कि मैं 24 सितंबर को हमराह हेड कांस्टेबल राय साहब यादव, कांस्टेबल रणधीर सिंह, कांस्टेबल कृष्णकान्त ठाकूर मय वाहन संख्या UP 45 G 0278 के साथ थाना हाजा से रवाना होकर देख भाल क्षेत्र व गस्त में मामूर था दौराने भ्रमण ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर आफताब पुत्र जैनुद्दीन निवासी दरगाह रसूलपुर थाना बसखारी उम्र करीब 42 वर्ष का एक सक्रिय गैंग है। इसके गैंग के अन्य सदस्य माजिद पुत्र जकी निवासी दरगाह रसूलपुर थाना बसखारी उम्र करीब 44 वर्ष, मो0 आलम उर्फ नजरु शाह पुत्र तहौव्वर निवासी दरगाह रसूलपुर थाना बसखारी उम्र करीब 24 वर्ष, रियाज पुत्र रईश निवासी पुराबजगोती थाना बसखारी उम्र करीब 30 वर्ष इन लोगो द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए दरगाह शरीफ किछौछा में आने वाले जायरीनों से मारपीट कर पैसा वसूलना तथा दिनांक 04 जनवरी 2021 को लगभग 09.45 बजे रात्रि को दरगाह रसूलपुर के पुराने बक्से (दान पेटिका) में लगे ताले को काटकर उसमें रखे 13 हज़ार रूपये निकालना जिसके सम्बन्ध में सैय्यद सुल्तान अशरफ पुत्र सैय्यद निजाम अशरफ निवासी पीरजादगान कमेटी दरगाह किछौछा की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बसखारी पर मुकदमा संख्या 10/21 धारा 457, 380 आईपीसी को पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या A-36 / 21 दिनांक 03 मार्च 2021 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। इस गिरोह के आफताब अहमद, माज़िद, मो0 आलम उर्फ नजरू व रियाज आदि 12 नफर ने मिलकर दिनांक 18 मार्च 2021 को समय शाम 06.30 बजे तत्कालिन पीरजादगान इन्तेजामिया कमेटी के उपाध्याय आले मुस्तफा उर्फ छोटे बाबू को चंदा मांगने से मना करने पर मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में आले मुस्तफा उर्फ छोटे बाबू की लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 18 मार्च 2021 को थाना बसखारी पर मुकदमा 74/ 21 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307, 352, 452,120- बी आईपीसी पंजीकृत होकर बाद विवेचना जुर्म धारा 147, 148, 323, 504, 506, 352,452, 308 आईपीसी में आरोप पत्र संख्या A-148/21 दिनांक 25 जुलाई 2021 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। इस गैंग के द्वारा दिनांक 19 जून 2021 गुलाम कादिर पुत्र ताहिर अली को बाबा मखदूम साहब का दर्शन करने के लिए पैसा मांगने पर नही देने की बात को लेकर गुलाम कादीर उपरोक्त उपरोक्त की लिखित तहरीरी सूचना पर थाना बसखारी पर दिनांक 19 जून 2021 को मुकदमा 174/21 धारा 323, 352, 504, 506 IPC. पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या A-120/21 दिनांक 24. जून 2021 को में प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है इसी गैंग द्वारा सैय्यद मोहम्मद अशरफ पुत्र सैय्यद फुरकान अहमद पीरजादगान इन्तेजामिया कमेटी द्वारा दरगाह मखदूम अशरफ (मखदूम साहब) के जारिनो हेतु लगाये फ्री मेडिकल कैम्प के फोटो को आफताब आलम द्वारा मिलकर फोटो जलाकर अपमान करने व दरगाह के इन्तजाम में बाधा पहुँचाने के जुर्म में पारजादगान इन्तजामिया कमटा द्वारा दरगाह मखदूम अशरफ (मखदूम साहब) क जायरिनो हेतु लगाये फ्री मेडिकल कैम्प के फोटो को आफताब आलम द्वारा मिलकर फोटो जलाकर अपमान करने व दरगाह के इन्तजाम में बाधा पहुँचाने के जुर्म में सैय्यद मो0 अशरफ की लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 24 सितंबर 2019 को थाना बसखारी पर मुकदमा 194 / 19 धारा 147, 296, 427 आईपीसी पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या 06/20 दिनांक 15 जनवरी 2020 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, इस गिरोह के आफताब अहमद व अन्य सभी सदस्यो द्वारा दिनांक 26 सितंबर 21 को जुनेद खादिम पुत्र मकसूद अली की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 230/ 21 धारा 504, 506 IPC. पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या 197/21 दिनांक 21 सितंबर 2021 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। इस गिरोह के आफताब अहमद, माजिद, आलम उर्फ नजरू के विरुध्द दिनांक 26 सितकबर 2021 को जुनेद खादिम पुत्र मकसूद अली की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 266/ 21 धारा 14, 352, 504,506 आईपीसी पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र सं0- 219 / 21 दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। इस गिरोह के विरुध्द सैय्यद अजीज अशरफ पुत्र सैय्यद अनीस अशरफ की लिखित तहरीरी पर मुकदमा संख्या 263/ 20 धारा 506, 507 आईपीसी व 66 आई.टी एक्ट पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या 216/ /20 दिनांक 17 अगस्त 2020 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । जो विचाराधीन है। इस गिरोह के आफताब अहमद, माजिद व रियाज के द्वारा इन्तेजामिया कमेटी के फेक फेसबुक एकाऊन्ट से भड़काऊ पोस्ट किया गया था जिसपर सैय्यद सुल्तान अशरफ पुत्र स्व0 निजाम अशरफ की लिखित तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 206/21 धारा 505 भादवि0 दिनांक 25 जुलाई 2021 को पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या 206 दिनांक 26 सितंबर 2021 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगणो द्वारा इनके इन क्रिया कलापो से समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। जनता के लोग भय बस इनके विरुद्ध पुलिस / न्यायालय को सूचना देने का साहस नही कर पाते है इसका स्वच्छन्द रहना जनहीत में ठीक नही है। अतः इनके विरुद्ध गैंग चार्ट नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट महोदय अनुमोदित है । उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग धारा 3( 1 ) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट 1986 पंजीकृत कराया गया।
बहरहाल गत कई वर्षों से दरगाह किछौछा में चल रही खींचातानी धीरे धीरे गंभीर रूप धारण करती जा रही है। इंतेजामिया कमेटी से पूर्व में जुड़े रहे चार लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्यवाही की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है।

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