अम्बेडकरनगर: शनिवार को जनपद की पॉस्को अदालत ने नाबालिग बालिका पर जुल्म करते हुए दुष्कर्म व यातनाएं दी कर मौत के घाट उतारने के मामले में मां सहित दो लोगों को 20-20 वर्ष की सश्रम सज़ा व 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
मामला अहिरौली थाना क्षेत्र से सम्बंधित है,जहां पर दर्ज मुकदमा संख्या 208/22 धारा 376, 328, 504, 506 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 16/17 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज था। उक्त मुकदमा की पुलिस द्वारा लगातार पैरवी व साक्ष्यों के कारण पॉस्को अदालत ने मृतिका की मां सुरेखा देवी पत्नी प्रेमचंद्र निवासी असरफपुर बरवा थाना अहिरौली सहित उमेश गिरी पुत्र हरिहर गिरी आदर्शनगर कल्यानपुर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ कुल 20 – 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।