लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दिया है जिसके अनुसार 20 जनपदों व संक्रमित एरिया को छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है हालांकि कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, क्लब्स आदि नहीं खोला जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार की देर रात्रि तक हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना कर्फ्यू में छूट प्रदान कर दी गई है। 20 जनपदों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिन जनपदों में 600 सके अधिकं एक्टिव संक्रमित मरीज़ हैं वहाँ फिलहाल कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा जबकि अन्य जनपदों में शर्तों के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमाती दे दी गई है। कोचिंग सेंटर, शेपिंग मॉल, क्लब्स, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल आदि को किसी भी जनपद में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मांस मछली अंडों की दुकानों कप साफ सफाई के साथ खोलने की छूट दी गई है। सभी छूट प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक ही रहेगी तथा सप्ताह में में मात्र पांच दिन ही दुकाने खोलने की छूट रहेगी जबकि शनिवार व रविवार तथा सप्ताहिक बंदी को पूर्णता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
शादी विवाह कार्यक्रमों के लिए एक समय मे अधिकतम 25 व्यक्तियों के ही रहने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि दो पहिया वाहन पर हेलमेट, मास्क के साथ दो लोगों के जाने की छूट मिल गई है जबकि तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा आदि पर चालक के साथ अधिकतम दो व्यक्ति, बैटरी रिक्शा पर चालक के साथ अधिकतम तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहन पर चालक के साथ अधिकतम चार यात्री को छूट दो गई है। समस्त प्रदेश में गेहूँ की केंद्र व राशन की उचित डर की दुकाने, कृषि से सम्बंधित दुकानें खोलने की अनुमतो दी गई है।
“लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं”
लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुज़फ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत में भी कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं होगी। पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस होगा वहां छूट नहीं होगी।