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कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उलंघन का मुकदमा दर्ज

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बरेली (रिपोर्ट: कुनाल आर्य) कांग्रेस के प्रत्याशी ओमवीर यादव के खिलाफ सिरौली थाने में आचार संहिता और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया जबकिंओमबीर यादव का कहना है कि मैंने कोई सभा ही नहीं किया।
विधानसभा 126 आंवला से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर यादव के खिलाफ थाना सिरौली में आचार संहिता का उल्लंघन करने के अलावा कोरोना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
सिरौली थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया की ग्राम लीलौर में सभा को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है 126 आँवला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर यादव बिना अनुमति के सभा कर रहे थे। जोकि आचार संहिता का उल्लंघन है।

सार्वजनिक सभा करके कोरोना नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। बही अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। जबकि शासन का सख्त आदेश हैकि कोई भी बिना मासिक के नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता व कोरोना प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया जा रहा था इसलिए धारा 188, 269, 270, धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर सिंह यादव व अन्य 20, अज्ञात लोगों के खिलाफ सिरौली थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर यादव का कहना है कि हरिद्वार से लीलौर में एक महात्मा जी गांव में आए हुए थे मैं उधर से निकल रहा था। तो मैंने भी उनसे दर्शन व बात करने के लिए अपना वाहन रोक लिया था। गांव के लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। मेरी वहां कोई सभा अथवा जनसभा नहीं हुई थी। सरकार के इशारे पर मेरे व मेरे समर्थकों के खिलाफ थाना सिरौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जनता के मेरे प्रति बढ़ते रुझान को देखकर सत्ता पक्ष के लोग ने मेरे खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर थाना सिरौली में मुकदमा पंजीकृत कराया लेकिन मेरा कहना कि मैंने लीलौर में कोई सभा नही की है।

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