अब बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है कोई भी काम, पांच व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख़्ती, सिंथेटिक व चायनीज मंझा की बिक्री व खरीदारी पर पाबंदी
श्रवण धाम क्षेत्र की एक किमी के परिधि में समस्त मांसाहारी, मांस, मछली, अंडे आदि की दुकानों को किया गया प्रतिबन्धित
बिना अनुमति किसी भी मीडिया की डिबेट/परिचर्चा पर पाबंदी, अफ़वाह फैलाने वालों पर भी नकेल
अम्बेडकरनगर: जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट रंजीत कुमार ने जनपद में बीएनएस की धारा 163 लागू करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने एवं किसी भी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है हालांकि शादी विवाह व शव यात्रा की छूट दी गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) रंजीत कुमार में धारा 163 का आदेश जारी करते हुए कहा कि आगामी विभिन्न त्यौहारों / विभिन्न आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद अम्बेडकरनगर में लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था/विधि व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था/विधि व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद अम्बेडकरनगर की सम्पूर्ण सीमा में पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में निषेद्याज्ञाएं पारित किया है।
कोई भी व्यक्ति विरोध स्वरूप बाजार, स्कूल, कालेज, व अन्य संस्थाओं को न तो बन्द करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही सार्वजनिक मार्गों, सड़कों पर सामान्य यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न करेगा। विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही शस्त्रों का प्रर्देशन करेगा और न ही कोई भी व्यक्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा जन-समा करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अश्लील प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई भी परीक्षार्थी / कक्ष निरीक्षक मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेगा। निर्धारित परिधि के अन्दर परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और न ही उक्त परिधि के अन्तर्गत 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होगें। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के अन्दर निर्देशानुसार फोटो कापी मशीन की दुकान यथाआवश्यकता प्रतिबन्धित रहेगी।
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों / पारम्परिक मेलों, शादी-विवाह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा, किन्तु उक्त आयोजन से पूर्व आयोजकों को सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थानाध्यक्ष को आयोजन की विस्तृत सूचना देनी होगी तथा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी। किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। किसी प्रकार के आयोजन/समारोहों में भी अन्य अस्त्र-शस्त्रों के साथ ही लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग व उपयोग भी प्रतिबंधित रहेंगा।
किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो आतिशबाजी / विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित / विक्रय नहीं करेगा, साथ ही साथ कंकड, पत्थर, खाली बोतलों, शीशे के टुकड़े आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था/शान्ति / कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानों पर नहीं रखेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन / समूह द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति स्थायी या अस्थायी रूप से स्थापित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के समारोह / कार्यक्रम / जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों / साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
किसी भी व्यक्ति/संगठन / समूह किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक/भ्रामक/असत्य/दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन/वाल पेटिंग नहीं करेगा न ही करायेगा। साथ ही कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, पोस्ट, लाइक शेयर नहीं करेगा और न ही फैलायेगा, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द व समाजिक सामंजस्य बिगाडने की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी मीडिया (इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया आदि) द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डिबेट / परिचर्चा नहीं की जायेगी। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमति प्राप्त की जायेगी और उसमें निर्धारित शर्तों का उल्लघंन नहीं किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति/संगठन सार्वजनिक / धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम मांस आदि नहीं फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि ही किया जायेगा न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण करेगा। किसी व्यक्ति/संगठन/संस्था/सम्प्रदाय / समुदाय/धार्मिक/राजनैतिक दल द्वारा किसी भी पर्व/त्यौहार के अवसर पर केवल परम्परागत कार्य/कार्यक्रम आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा एवं किसी प्रकार की कोई नई परम्परा कायम नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन घरेलू पशुओं को निराश्रित व आवारा पशुओं हेतु निर्मित गो संरक्षण केन्द्रों (गोशालाओं) में नहीं लायेगा और न ही किसी किसी को ले जाने हेतु प्रोत्साहित करेगा। ऐसा कोई कार्य / कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे पशु अतिचार अधिनियम 1871 में दिये गये प्राविधानों का उलंघन होता हो। किसी भी व्यक्ति/व्यापारी / प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जगाखोरी, कालाबाजारी एवं घटतौली नहीं की जायेगी।
किसी व्यक्ति द्वारा पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित / नायलॉन पतंग डोरी एवं चायनीज मांडो के निर्माण भण्डारण उपयोग एवं बिक्री आदि के सम्बन्ध में न्यायालय / शासन के अद्यतन आदेशों / निर्देशों का उल्लघंन नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग की पटरियों एवं सटे सरकारी भूगि पर बालू, मोरंग, गिट्टी एवं ईंट रखकर भण्डारण नहीं करेंगा, जिससे सार्वजनिक आवागमन बाधित हो।
बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त मेडिकल स्टोर (दवा की दुकानों) पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, का उलंघन नही किया जायेगा। बिना पूर्वानुमति के जनपद सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी क्षेत्र में कोई भी ड्रोन उड़ाना निषेधित किया जाता है।
श्रवण धाम क्षेत्र की 01 किमी के परिधि में समस्त मांसाहारी / मांस / मछली/अंडे आदि की दुकानों को प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कूड़े की ढेर को नहीं जलायेगा।
उपरोक्त आदेश को तत्कालिक रूप से पारित करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट में कहा कि ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को सनय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति / संस्था इस आदेश से क्षुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति/आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक् सुनवाई / विचारोपरान्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। उक्त आदेश 05 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।





