अम्बेडकरनगर: टांडा नगर क्षेत्र करोड़ों रुपये की भूमि पर दो विपरीत समुदाय की दावेदारी को देखते हुए टांडा कोतवाली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 164 (सीआरपीसी की धारा 145) के तहत कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दिया जिसक बाद उप जिला मजिस्ट्रेट व सीओ टांडा दलबल के साथ पहुंच कर औचक निरीक्षण कर दोनों पक्षों से वैध कगतात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बताते चलेंकि टांडा नगर क्षेत्र के सकरावल मोहल्लाह में स्थित खैरुन्निशां हॉस्पिटल के सामने स्थित भूमि गाटा संख्या 1045/2 पर 10 बिस्वा आबादी भूमि दर्ज है। एक।पक्ष के श्याम शर्मा का दावा हैं कि उक्त नंबर में 06 बिस्वा भूमि उनके दादा रघुनाथ विश्वकर्मा के नाम खेवट के रूप में इंद्राज है। दूसरे पक्ष के सरफराज अंसारी आदि का दावा है कि उक्त भूमि उनके द्वारा बैनामा लिया गया है।
उपजिलाधिकारी मोहनलाल गुप्ता ने दोनों पक्षों से वैध कागज़ात पेश करने का निर्देश दिया। सीओ टांडा शुभम कुमार सिंह ने बताया कि भूमि से जुड़ा विवाद है और मौके पर शांति व्यवस्था बरकरार है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी डॉ आशीष सिंह, तहसीलदार टाण्डा शिव नरेश सिंह, टाण्डा कोतवाली निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी, नगर पालिका टीएस शमसाद ज़ुबैर, टीआई राकेश गौरव, लेखपाल नगर छोटे लाल सहित बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।
ज्ञात रहे कि किसी भूमि पर दो लोगों द्वारा दावेदारी करने पर अगर शांतिभंग की आशंका होती है तो स्थानीय पुलिस विवाद को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 164 की कार्यवाही कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है और मजिस्ट्रेट दोनों पक्ष से वैध कजगात तलब कर जांच करता है और दोनों पक्ष का वैध कागज़ात ना प्रस्तुत होने के कारण सीज़/कुर्क कर सरकार के पक्ष में कर सकती है।