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स्टे के बावजूद बुल्डोजर चलाने पर एसडीएम सहित ईओ, चेयरमैन व लिपिक को अदालत ने किया तलब

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अम्बेडकरनगर: सीजेएम न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद नगर पंचायत द्वारा बुल्डोजर चला कर सीढ़ी गिराने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए एसडीएम, ईओ, चेयरमैन व कार्यालय लिपिक को तलब कर लिया है।


बताते चलेंकि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के बसखारी बाजार में स्थित बख्शीस खान के मकान की सीढ़ी को बिना मानचित्र के अवैध बताते हुए नगर पंचायत ने अंतिम नोटिस जारी किया था। उक्त नोटिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बेडकर नगर ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था लेकिन नगर पंचायत द्वारा बुल्डोजर चला कर उक्त सीढ़ी को तोड़ दिया गया तथा अधिशाषी अधिकारी ने स्थगन आदेश की जानकारी के सम्बंध में अनभिज्ञता जताया था। सीजेएम अदालत के स्टे के बावजूद नगर पंचायत का बुल्डोजर चलने से पीड़ित बख्शीस खान ने पुनः सीजेएम न्ययालय में अवमानना की अपील किया जिसे सीजेएम ने स्वीकार करते हुए नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अधिशाषी अधिकारी, टाण्डा के उपजिलाधिकारी सचिन यादव, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता व कार्यालय लिपिक अभिषेक यादव को व्यक्तिगत रूप से आगामी 05 मार्च को तलब किया है और उक्त तिथि पर न्यायालय के सामने उपस्थित ना होने पर सभी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की चेतावनी दिया है।

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