WhatsApp Icon

महिला को नौकरी का झांसा देकर छेड़खानी व धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sharing Is Caring:

 

अम्बेडकरनगर: कोर्ट के आदेश के दो सप्ताह बाद आजमगढ़ निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा छेड़खानी सहित धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ।


बताते चलें कि बसखारी स्थित आईसीआई कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर सीख रही युवती को बस बुकिंग के लिए कंप्यूटर अपरेटर की नौकरी का झांसा देते हुए आजमगढ़ के रैद्दोपुर निवासी अनुज कुमार राय पुत्र राम अवध ने कहा कि हमें दो-तीन लोगों की आफिस में कंप्यूटर चलाने वालों की आवश्यकता है। जिस पर विश्वास करते हुए युवती अपने सहेली तथा एक अन्य कंप्यूटर सीख रहे छात्र सूरज कुमार के साथ अनुज कुमार के बताए गए ऑफिस रैद्दोपुर पहुंची जहां पर ऑफिस पर बताया गया कि हमारी एक ब्रांच शुकुल बाजार में है वहां पर दो-तीन लोगों के साथ काम शुरू कर दीजिए। युवती उसकी सहेली तथा सूरज कुमार को 75 सौ तथा सूरज को 10 हजार रुपया प्रतिमाह वेतन के रूप में देने का वादा करते हुए काम पर रख लिया। जहां पर तीनों ने लगभग दो माह तक काम किया। जिसके एवज में जब युवतियों ने वेतन की मांग करने लगे तो जलसाज व्यक्ति ने हीला हवाली करते हुए वेतन देने में आनाकानी करने लगा तथा अक्टूबर माह में युवती को ऑफिस में अकेला पाकर अनुज कुमार ने उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। जिसका विरोध करने पर युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए ऑफिस से भगा दिया।युवती ने अपने साथ घटित घटना की लिखित शिकायत बसखारी थाने पर देते हुए डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। कोई कर्यवाहीं नही हुई जिससे युवती ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

अन्य खबर

हज 2026: आज़मीन-ए-हज के टीकाकरण व प्रशिक्षण की तिथियां घोषित, समय से पहुंचना अनिवार्य

स्कूल में बीमार पड़ा यूकेजी छात्र, इलाज व सूचना न मिलने से मौत, आक्रोश

🏆 न्यू ताज कप 2026 का धमाकेदार समापन

error: Content is protected !!

We use cookies for analytics and advertising. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies.