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खबर का असर: दहेज उत्पीड़न मामले में पति, ससुर, देवर और नंदोई पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

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अम्बेडकरनगर। दहेज उत्पीड़न और ट्रेन से हुई मौत के मामले में पीड़िता की शिकायत पर आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, ससुर, देवर और नंदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

अहरौली थाना पुलिस ने मुकदमा संख्या 164/25 के तहत आरोपी पति सम्मान सिंह, ससुर विजय कुमार सिंह, देवर गौरव सिंह तथा नंदोई डॉ. प्रखर सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 108 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

गौरतलब है कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से अतिरिक्त 5 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि उसके पिता की ट्रेन से हुई मौत के लिए भी ससुराल पक्ष की प्रताड़ना जिम्मेदार है। इस मामले को लेकर प्रकाशित खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली।
हालांकि, इससे पहले अहरौली थाना प्रभारी ने बताया था कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर गहन विवेचना करेगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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