अम्बेडकरनगर: जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में गत 07 अगस्त को बहनों के साथ जा रही 22 वर्षीय युवती को असलहा के बल पर दिनदहाड़े कार में अपहरण किये जाने की फ़र्ज़ी घटना का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों सहित अज्ञात लोगों पर भी ठोस कार्यवाही किया है।
आपको अवगत कराते चलेंकि मोहम्मद इकबाल पुत्र स्वर्गीय जिकरुल्लाह निवासी ग्राम नेवारी दूराजपुर थाना जहांगीरगंज द्वारा हामिद इकबाल पुत्र मोहम्मद इकबाल, आसिफ इकबाल पुत्र मोहम्मद इकबाल, इफ्तेखार अहमद पुत्र स्वर्गीय जिकरुल्लाह समस्त निवासीगण नेवारी दुराजपुर थाना जहांगीरगंज व कुछ अज्ञात लोगों के साथ थाना जहांगीरगंज पर उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बताया कि सफेद कर सवार व्यक्तियों द्वारा स्वयं की पुत्री 22 वर्षीय को असलाह दिखाकर अपहरण कर लेने के संबंध में सूचना दिया। प्राप्त सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 213/25 धारा-140(1) बीएनएस पंजीकृत कर तत्पश्चात पीड़िता की बरामदगी हेतु उच्च अधिकारीगण के निर्देशन में तीन पुलिस टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरे व अन्य सीमावर्ती चेकिंग बैरियर चेकिंग के दौरान पीड़िता की बरामदगी के सार्थक प्रयास किया गया।
पुलिस का आरोप है कि मुकदमा वादी मोहम्मद इकबाल उपरोक्त द्वारा सच्चाई से परिचित होने के बाद भी अपने साथ ले गए लोगों को अपराध कृत होने के संबंध में गुमराह कर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा कर जहांगीरगंज बसखारी मुख्य मार्ग पर इकट्ठा होकर विधि विरुद्ध जमाव करते हुए प्रदर्शन किया गया तथा अपने साथ लोगों का भीड़ दिखाते हुए सड़क जामकर आपातकालीन वाहन व आने जाने वाले वाहनों को अवरोध कर आपातकालीन व यातायात व्यवस्था को बाधित किया गया जिसमें आम जनमानस को क्षोभ हुआ।उक्त मुक़दमा की विवेचना के दौरान मोहम्मद इकबाल उपरोक्त द्वारा सच्चाई से परिचित होने के बाद भी अपने तहरीर में उल्लेखित घटना का समर्थन करते हुए अज्ञात वाहन सवार व्यक्तियों पर असल दिखाकर अपनी बेटी का अपहरण कर लेने के संबंध में बयान अंकित कराया गया किंतु पीड़िता को बरामद कर अंतर्गत धारा 180, 183 BNSS के तहत बयान के प्रकाश में आया आरोपी व अन्य साथ संकलन में वादी मुकदमा द्वारा दी गई लिखित सूचना झूठी पाई गई वादी मुकदमा द्वारा अपनी बालिग पुत्री के प्रेम प्रसंग व प्रेमी के साथ चले जाने की बात जानते हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध लोक सेवक द्वारा विद्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने व क्षति पहुंचने की दृष्टि से बड़ा चढ़कर झूठा आरोप लगाकर सूचना दिया तथा लोगों को गुमराह कर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा कर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर आपातकालीन व यातायात व्यवस्था बाधित किया गया एवं पुलिस की कार्यशैली में बाधा डालकर अपहरण जैसी गंभीर अपराध की झूठी सूचना देकर पुलिस व कार्य सरकार और कानून व्यवस्था को प्रभावित किया गया।
बहरहाल वादी मुकदमा द्वारा विरुद्ध अपहरण जैसी गंभीर अपराध की मिथ्या (झूठी) सूचना देने व सार्वजनिक लोक मार्ग तथा कार्य सरकार बाधित कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुक़दना संख्या 214/25 धारा 212, 217, 189, 285 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दिया है।



