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ADM ने आगामी 09 अप्रैल तक धारा 144 को प्रभावी रखने का दिया आदेश

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अम्बेडकरनगर अपर जिला मजिस्ट्रेर/अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज वर्मा ने आगामी 09 अप्रैल तक धारा 144 को प्रभावी रखने का आदेश जारी किया है। आपको बताते चलेंकि गत 01 फरवरी को धारा 144 लागू की गई थी जो 15 फरवरी तक प्रभावी थी लेकिन आगामी दिनों में महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रामनवमी आदि पर्व सहित हाईस्कूल व इण्टर मीडिएट की परीक्षाएं तथा नागरिकता संसोधन कानून को लेकर धरना प्रदर्शन की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए पूर्व आदेश को वापस लेते हुए 12 फरवरी को पुनः धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है जो आगामी 09 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी दुकान प्रतिष्ठान को बंद करने अथवा बन्द कराने के लिए उत्प्रेरित करने, किसी ऐसे वस्त्र को धारण करने जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे, नागरिकता संसोधन कानून के विरोध अथवा समर्थन को लेकर धरना प्रदर्शन जुलूस आदि निकालने, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगाने, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, किस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करने, होली पर्व पर बिना अनुमति के किसी पर रंग डालने, पूर्व निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त नए स्थलों पर होलिका दहन करने आदि पर पाबंदी लगाई गई है।
बहरहाल शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आगामी 09 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

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