जनपद की सभी सीमाएं हुई सील – आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ रहेगा बन्द

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घर-घर दूध बांटने एवं पेपर हैकरों को सुबह 5 से 8 बजे तक रहेगी छूट

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अम्बेडकरनगर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जनपद को लॉक डाउन करने का ऐलान कर दिया है। तीन दिवसीय लॉक डाउन 25, 26 व 27 तक रहेगा और इस दौरान दैनिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों व सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बन्द रहेगा तथा दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं।
जिलाधिकारी श्री मिश्र ने जारी आदेश में कहा कि मेडिकल दुकान / सब्जी एवं फल विक्रेता / किराना / पूजन सामग्री एवं राशन दुकानदार / प्राइवेट हॉस्पिटल / क्लीनिक / डेयरी / डेयरी प्लांट्स से संबंधित उत्पाद / पेट्रोल पम्प / एल0पी0जी0 / सी0एन0जी0 गैस को छोड़कर जनपद के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान , होटल ( मेन्टेनेन्स स्टाफ को छोड़कर ) / रेस्टोरेन्ट / बार पूर्णतः बन्द रहेंगे तथा जनपद अम्बेडकरनगर के समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन , रोडवेज , सिटी ट्रांसपोर्ट , प्राइवेट बसें , टैक्सियां , ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय ( Inter State ) , अन्तराराज्यीय ( Intra State ) संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । साप्ताहिक बाजारों तथा प्रदर्शनी , धार्मिक , शैक्षणिक , खेल , संगोष्ठी , सम्मेलन , धरना आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा । जनपद अम्बेडकरनगर की सभी सीमायें सील की जाती हैं । किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है । जनपद अम्बेडकरनगर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 232 , 233 द्वारा बाहर – बाहर जाने की अनुमति होगी । जनपद के समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय / प्राइवेट कार्यालय बन्द किये जाते हैं । निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे , लेकिन समस्त कार्मिक पहचान पत्र को हर समय अपने पास रखेंगे एवं वाहन की विन्डो स्क्रीन पर क्रमांक के साथ वाहन पास चस्पा रखेंगे। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा संचालित समूह पर्यटन टूर पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेंगे । श्री मिश्र ने बताया कि घर – घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स को प्रातःकाल 05 : 00 बजे से प्रातः 08 : 00 बजे तक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाता है । आलू किसानों को अपनी आलू की उपज को कोल्ड स्टोर तक ले जाने में छूट रहेगी । दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं , यथा दवाइयाँ , खाद्यान्न आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों , आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों को उपरोक्त प्रतिबन्धों से बाहर रखा जायेगा । ऐसे समस्त कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

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