अम्बेडकरनगर: जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में दो दिन मदिरा शराब की दुकानों को बीजद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 22 व 26 जनवरी को जनपद की समस्त आबकारी की दुकानें पूर्णतः बन्द रहेगी।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि में बन रहे मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत 22 जनवरी को प्रदेश में सभी मदिरा शराब की दुकानों को बन्द रहेगी तथा आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को भी आबकारी की समस्त दुकानें बन्द रखना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते आदेश जारी किया है कि आगामी 22 व 26 जनवरी को जनपद अम्बेडकरनगर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग व ताड़ी की फुटकर बिकी की दुकानें, मॉडलशाप, बार तथा थोक अनुज्ञापन (सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी) सम्पूर्ण दिवस पूर्णतया बन्द रहेंगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल/अनुज्ञापन शुल्क में छूट देय नहीं होगी। उक्त आदेश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।





