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निर्धारित गति से तेज़ वाहनों को चलाने पर होगी कार्यवाही – ARTO ने जारी की सूची

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अम्बेडकरनगर: शासन के निर्देश पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने तीन पृष्ठीय आदेश जारी करते हुए जनपद के लगभग सभी मार्गों पर वाहनों के चलने की गति निर्धारित कर दिया है। जनपद के ए आर टी ओ द्वारा जारी सूची से अधिक स्पीड में वाहनों को चलाने पर सख्त कार्यवाही होगी। जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-112 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06-04-2018, समय – समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित गति सीमा यथावत लागू रहेगी । सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी मार्गों पर दो पहिया, तीन पहिया वाहनों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, जबकि चालक सहित 7 सीट से लेकर 12 सीटों वाले यात्री वाहनों की स्पीड 60 निर्धारित की गई है। समस्त मालयान व यात्री वाहनों की स्पीड 50 निरधित की गई है, हालांकि एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा में लगाये गए वाहनों को उक्त स्पीड सीमा के बंधन से मुक्त रखा गया है।
सहायक उप सम्भागीय अधिकारी ने बताया कि फैज़ाबाद से अकबरपुर, अकबरपुर से बसखारी, अकबरपुर से टाण्डा, टाण्डा से बसखारी जलालपुर, अकबरपुर से महरुआ सुल्तानपुर, अकबपुर से मालीपुर सुरहूपुर, अकबरपुर से दोस्तपुर कादीपुर, अकबरपुर से इल्तिफ़ातगंज, एनटीपीसी से टाण्डा हंसवर न्यारी आदि मार्ग पर उक्त स्पीड से वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है।
बहरहाल ए आर टी ओ ने जनपद के लगभग सभी मार्गों पर वाहनों की स्पीड लिमिट तय कर दिया है, जिसके अनुसार दो व तीन पहिया वाहनों की स्पीड 40, चालक सहित 7 से 12 सीट वाले वाहनों की स्पीड 60 व अन्य माल वाहन व यात्री वाहन की स्पीड 50 होगी, और उक्त आदेश से अधिक स्पीड पर वाहनों को चलाने वालों पर वैधानिक कार्यवाही होगी।

 

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