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जनपद में सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर जिला मजिस्ट्रेट ने 02 अप्रैल तक लगाई सख्त पाबंदी

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अम्बेडकरनगर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने पत्रांक संख्या 947 पर 15 सूत्रीय आदेश जारी करते हुए सभी सामूहिक आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से 02 अप्रैल तक रोक लगा दिया है। आपकी सुविधा अनुसार आदेश नीचे लिखा जा रहा है।
महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जनपद में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु तथा
जनहित में निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-
01- जनपद के सभी राजस्व न्यायालय में न्यायिक कार्य आगामी 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रहेगा। न्यायालय पर तैनात कार्मिक अपने स्थानीय निवास के पते पर उपलब्ध रहेंगे ताकि शासकीय कार्य हेतु
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अल्पकालिक सूचना पर बुलाया जा सके।
02- दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों (जनपद/तहसील/ ब्लॉक स्तरीय) में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्य स्थगित रहेंगे अति आवश्यक सेवाओं/ कार्यों हेतु चुनिन्दा
स्टॉफ/कार्मिक ही ड्यूटी पर आयेंगे, शेष कार्मिक अपने स्थानीय पते पर उपलब्ध रहेंगे जिन्हें अपरिहार्य स्थिति में आवश्यकतानुसार कार्य पर बुलाया जायेगा ।
03- जनपद में सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन ( यथा- धार्मिक, आध्यात्मिक, सामजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियां/कार्यक्रम) 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित किए जाएं ।
04- दिनांक 31.03.2020 तक सरकारी अस्पतालों में गैर-जरूरी ओoपी०डी० व जांच स्थगित रहेगी तथा केवल आकस्मिक सेवाएं ही प्रदान की जाएंगी ।
05- सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों / ग्राम पंचायतों में नियमित साफ सफाई एवं फागिंग की व्यवस्था की जाय ।
06- जनपद के सिनेमा हॉल/मॉल्स आदि दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द रखे जाएं ।
07- जनपद में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने हेतु तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु संबंधित
विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जाँच /निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
08- जन-सामान्य को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकने हेतु पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जनपद में व्यापक पेट्रोलिंग की जाय तथा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए।
09- दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक जन सामान्य को अपने निवास पर ही बने रहने हेतु प्रेरित किया जाय तथा अनावश्यक रूप से कार्यालय आने से हतोत्साहित किया जाय ।
10- राज्य सरकार, जिला प्रशासन, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य प्रशासनिक निकायों/प्राधिकरणों/ एजेंसियों
की ओर से की जाने वाली वसूली की समस्त कार्यवाहियां दिनांक 06.04.2020 तक स्थगित रहेंगी।
11- दिनांक 06.04.2020 तक नीलामी की सभी कार्यवाहियां जो पूर्व से लम्बित हैं अथवा आरम्भ की गयी हैं वह भी स्थगित रहेंगी ।
12- किसी भी जनपदीय /तहसील/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06.04.2020 तक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए जायेंगे।
13- दिनांक 06.04.2020 तक जिला प्रशासन/स्थानीय निकायों के अधीन किसी भी प्रकार की विध्वंस की कार्यवाही नहीं की जायेगी ।
14- उक्त दिनांक तक किसी के खिलाफ कोई निष्कासन या बेदखली की कार्यवाही नहीं की जायेगी ।
15- दिनांक 22.03.2020 को ‘जनता कर्फ्यू के दृष्टिगत जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान (अति आवश्यक सेवाओं-हॉस्पिटल, फार्मेसी/मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सामग्री यथा रसोई गैस, दूध, राशन आदि को छोड़कर) बन्द रहेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । आदेश का उल्लंघन उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/ 2020 के प्रस्तर- 15 (पन्द्रह ) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

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