अम्बेडकरनगर: कोरोना वायरस के संक्रामक से बचाव हेतु एहतियातन कदम उठाते हुए टाण्डा उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक ने शनिवार को पत्रांक संख्या 98 पर आदेश जारी कर बताया कि टाण्डा तहसील के समस्त न्यायालयों में सभी न्यायिक कार्यवाहियां आगामी 02 अप्रैल तक स्थगित रहेगी तथा समस्त वादों में सामान्य तिथिया निर्गत की जाएगी। पत्र के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की दृष्टिगत तहसील परिसर में कम से कम संख्या में उपस्तिथि रहें। श्री पाठक ने सभी अधिवक्ताओं व वादकारियों से अपील किया है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों। पर जाने से परहेज़ करें तथा अधिकांश समय घरों और ही रहें।