अम्बेडकरनगर: लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने मंगलवार को चार पृष्ठीय आदेश पत्र जारी कर कई शर्तों के साथ सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दिया है। सभी दुकानों को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे के मध्य खोला जा सकता है। रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच आवागमन पंर प्रतिबन्ध लगाया गया है। चार पृष्ठीय आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों को ग्लब्स, फेस कवर, मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा बिना मास्क वाले ग्राहकों को समान नहीं दिया जाएगा। संक्रमित क्षेत्रों के एक किलोमीटर के एरिया में बिना अनुमति कोई वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्र में धार्मिक स्थलों, शापिंग मालों, सिनेमा घरों को बंद रखने का आदेश दिया है। किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थाएं भी बंद रहेगी। एक से अधिक रोग से पीड़ित 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों सहित गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम बच्चों के घरों से निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों ने कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंडिंग का पालन करने हुए साप्ताहिक मंडी लग सकती है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। होलसेल सब्जी मंडी प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी जबकि रिटेल वितरण प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया गया है। बारात घर खोले जाने की अनुमति दी गई है लेकिन शादी की अनुमति लेना अनिवार्य है, शादी विवाह में 20 व्यक्ति से अधिक नहीं शामिल नहीं हो सकते हैं जिनकी सूची उपलब्ध कराना होगा।