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सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का उलंघन करने वालों पर करें कठोर कार्यवाही : सीडीओ

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अम्बेडकनगर जनपद में यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को कठोर कार्यवाही करने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने दिया है।


जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा की दृष्टिगत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी परिवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओवर लोडिंग एवं अवैध संचालन पर रोक उद्गम स्थल से ही सुनिश्चित किए जाने तथा रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मॉडिफाइड लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाना एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग के विरुद्ध प्रभावी परावर्तन की कार्रवाई की जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या को गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी किए जाने के निर्धारित लक्ष्य की दृष्टिगत जनपद स्तरीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए 50 प्रतिशत के कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवशेष ब्लैक स्पॉटों को तत्काल चिन्हित कर उसमें प्रभावी सुधार लाने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए एंबुलेंस रिस्पांस टाइम काम किया जाए। पी डब्लू डी (एन एच)को निर्देशित किया कि चिन्हित समस्त ब्लैक स्पॉट ऑन के सुधारामक कार्यों को तीव्र से कराकर शीघ्र पूर्ण किया जाए साथ ही सभी प्रकार के मार्गों पर इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार जहां साइन बोर्ड नहीं लगे हैं वहां तत्काल साइन बोर्ड लगाए जाएं। बैठक के दौरान परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि वाहन चालकों को यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। प्रथम बार चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, दूसरी बार चालान होने पर डी एल के निरस्तीकरण, तीसरी बार चालान होने पर बीमा की प्रीमियम धनराशि में वृद्धि तथा चौथी बार चालान होने पर पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

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