WhatsApp Icon

मछलियों को पकड़ने, खरीदने व बेचने पर डीएम ने लगाई रोक

Sharing Is Caring:
सूचना न्यूज़ Whatsapp Join Now
Telegram Group Join Now

अम्बेडकरनगर: जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने शासन के निर्देश पर शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए 15 जून से 30 जुलाई के बीच 10 इंच तक कि मछलियों को पकड़ने, खरीदने व बेचने पर पाबंदी लगा दिया है। जिलाधिकारी श्री मिश्र ने आदेश में बताया कि जनपद के अंदर किसी भी झील, तालाब, नाले व नदियों से 10 इंच तक कि मछलियों को पकड़ने, शिकार करने, बेचने व खरीदने पर पूरी तरह पाबन्दी लगाई गई है। 45 दिन की उक्त पाबंदी का पालन ना करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश मत्स्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग को दिया गया है, हालांकि निरीक्षक से कम पद वाले चेकिंग नहीं कर सकते हैं। उक्त आदेश फिशरीज एक्ट 1948 के तहत दंडात्मक कार्यवाही के लिए दिया गया है।
ज्ञात रहे कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्य मछलियां कतला, रोहू, नैन, करौच, विदेशी कार्प, ग्रासकार्प, सिवरकार्प आदि मछलिया प्रजनन करती हैं, इन मछलियों के संरक्षण के लिए 10 इंच तक की मछलियों को आगमी 15 जून से 30 जुलाई तक पकड़ने, मारने, शिकार करने, खरीदने व बेचने पर पाबंदी लगाई गई है।

जुमा की नमाज़ के कारण डीएम व एसपी ने मुस्लिम बाहुल्य नगरी में किया कैम्प

अन्य खबर

24 घंटा बाद संदिग्ध हालत में मिला कक्षा 09 की छात्रा का शव, परिजनों में मचा कोहराम

फुटबॉल प्रेमियों की फाइनल मैच में उमड़ी भीड़, केजीएन व आज़ाद एफसी के बीच हुआ कड़ा मुकाबला, पेनल्टी से हुआ फैसला

संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, दरवाज़ा तोड़कर निकाली गई लाश

error: Content is protected !!