अम्बेडकरनगर: जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने शासन के निर्देश पर शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए 15 जून से 30 जुलाई के बीच 10 इंच तक कि मछलियों को पकड़ने, खरीदने व बेचने पर पाबंदी लगा दिया है। जिलाधिकारी श्री मिश्र ने आदेश में बताया कि जनपद के अंदर किसी भी झील, तालाब, नाले व नदियों से 10 इंच तक कि मछलियों को पकड़ने, शिकार करने, बेचने व खरीदने पर पूरी तरह पाबन्दी लगाई गई है। 45 दिन की उक्त पाबंदी का पालन ना करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश मत्स्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग को दिया गया है, हालांकि निरीक्षक से कम पद वाले चेकिंग नहीं कर सकते हैं। उक्त आदेश फिशरीज एक्ट 1948 के तहत दंडात्मक कार्यवाही के लिए दिया गया है।
ज्ञात रहे कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्य मछलियां कतला, रोहू, नैन, करौच, विदेशी कार्प, ग्रासकार्प, सिवरकार्प आदि मछलिया प्रजनन करती हैं, इन मछलियों के संरक्षण के लिए 10 इंच तक की मछलियों को आगमी 15 जून से 30 जुलाई तक पकड़ने, मारने, शिकार करने, खरीदने व बेचने पर पाबंदी लगाई गई है।
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