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टाण्डा नगर पालिका ने हाउस व वाटर टैक्स में बड़ी छूट देने का किया एलान – जानिए किसको व कब तक मिलेगी छूट

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अम्बेडकरनगर: नगर पालिका परिषद टाण्डा ने नगर क्षेत्र वासियों को हाउस टैक्स व वाटर टैक्स बड़ी राहत देने का एलान कर दिया है।


नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि टाण्डा नगर के समस्त सम्मानित नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के गृहकर व जलकर के बकाये के बिल का वितरण किया जा चुका है जिस को आगमी 30 सितम्बर 2024 तक जमा करने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ईओ श्री आशीष ने नगर वासियो से अपील किया कि अपने गृहकर, जलकर का भुगतान समय से करें, और 10 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें।
बताते चलेंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से लेकर 30 जून तक जमा करने पर ही 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है और जुलाई सेव लेकर मार्च तक जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलती है और पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता है। नगर पालिका टाण्डा के ईओ ने मात्र जून माह तक मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट के समय को बढ़ा कर सितंबर माह तक कर दिया है।

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